रांचीः भारत निर्वाचन आयोग में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(CM Hemant Soren )से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले की सुनवाई पूरी हो गई है. इस मामले में आयोग के द्वारा 18 अगस्त के बाद फैसला दिए जाने की संभावना है. नई दिल्ली स्थित भारत निर्वाचन आयोग(election commission of india) में शुक्रवार को एक बार फिर सुनवाई हुई. जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपना पक्ष रखा.
सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग(election commission of india) के समक्ष मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) की ओर से वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा ने पक्ष रखा. दोपहर दो बजे से हुई सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा मुख्यमंत्री की ओर से पक्ष रखते हुए आयोग से डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए समय देने की मांग की गई. चुनाव आयोग ने 18 अगस्त तक डॉक्यूमेंट जमा करने की अनुमति देते हुए शुक्रवार की सुनवाई को समाप्त कर दिया. सुनवाई के दौरान अधिवक्ता मीनाक्षी अरोड़ा के द्वारा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(CM Hemant Soren) पर लगे आरोप को गलत बताते हुए पीपुल्स रिप्रजेंटेशन एक्ट 1951 की धारा 9A के आरोप को निराधार बताया.
8 अगस्त को चुनाव आयोग में हुई थी सुनवाईः मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (CM Hemant Soren) से जुड़े इस मामले में चुनाव आयोग में लगातार सुनवाई चल रही है. इससे पहले आयोग में 8 अगस्त को सुनवाई हुई थी. गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन(CM Hemant Soren) पर रांची के अनगड़ा में पत्थर खदान लीज अपने नाम पर लेने का आरोप लगाते हुए ऑफिस ऑफ प्रॉफिट (office of profit) का आरोप लगाते हुए राज्यपाल से लिखित शिकायत की थी. जिसके बाद राज्यपाल ने भारत निर्वाचन आयोग (election commission of india) के समक्ष शिकायत पत्र को भेजा था. निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब करने के बाद इसकी सुनवाई शुरू की है.