ETV Bharat / state

ट्रैफिक जाम के बिंदु पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने रांची सिटी एसपी और ट्रैफिक एसपी को किया तलब

राजधानी रांची के व्यस्ततम शहरों में से एक अपर बाजार में ट्रैफिक सुधार के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य के नगर निगम और राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अगली सुनवाई के दौरान रांची के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को भी उपस्थित रहने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

hearing in Jharkhand High Court on point of traffic jam
ट्रैफिक जाम के बिंदु पर हाई कोर्ट में सुनवाई
author img

By

Published : Mar 18, 2021, 10:19 PM IST

रांचीः राजधानी रांची के व्यस्ततम शहरों में से एक अपर बाजार में ट्रैफिक सुधार के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश, सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

इसे भी पढे़ं: डायन बिसाही के नाम पर हत्या मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछा- डायन बिसाही से कैसे मुक्त हो झारखंड?

इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि, अपर बाजार में सड़कों की चौड़ाई कितनी है? जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अगर बाजार में लगभग 20 फीट की चौड़ी सड़क है. जिस पर ट्रैफिक की काफी कठिनाई होती है. लोग दुकान के आगे दोनों तरफ गाड़ी लगा देते हैं. जिसके बाद वहां पर लोगों को चलने भर की जगह नहीं मिलती है. जिससे वहां दिनभर ट्रक-ट्रैफिक जाम ही रहता है.

अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी

अदालत ने राज्य के नगर निगम और राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अगली सुनवाई के दौरान रांची के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को भी उपस्थित रहने को कहा है. अदालत ने उनसे यह भी जानना चाहा है कि किस तरह से वहां के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

रांचीः राजधानी रांची के व्यस्ततम शहरों में से एक अपर बाजार में ट्रैफिक सुधार के बिंदु पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन न्यायाधीश, सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई.

इसे भी पढे़ं: डायन बिसाही के नाम पर हत्या मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कोर्ट ने सरकार से पूछा- डायन बिसाही से कैसे मुक्त हो झारखंड?

इस दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार के अधिवक्ता से यह जानना चाहा कि, अपर बाजार में सड़कों की चौड़ाई कितनी है? जिस पर याचिकाकर्ता के अधिवक्ता राजीव कुमार ने कहा कि अगर बाजार में लगभग 20 फीट की चौड़ी सड़क है. जिस पर ट्रैफिक की काफी कठिनाई होती है. लोग दुकान के आगे दोनों तरफ गाड़ी लगा देते हैं. जिसके बाद वहां पर लोगों को चलने भर की जगह नहीं मिलती है. जिससे वहां दिनभर ट्रक-ट्रैफिक जाम ही रहता है.

अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी

अदालत ने राज्य के नगर निगम और राज्य सरकार को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. साथ ही अगली सुनवाई के दौरान रांची के एसएसपी और ट्रैफिक एसपी को भी उपस्थित रहने को कहा है. अदालत ने उनसे यह भी जानना चाहा है कि किस तरह से वहां के ट्रैफिक व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है? मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को होगी.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.