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अफसरों की गाड़ी से नाम पट्टिका हटवाने के लिए दायर की गई जनहित याचिका, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब - झारखंड हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई

अफसरों की गाड़ी से विशेष नाम पट्टिका हटवाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में दायर की गई जनहित याचिका पर शनिवार को सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है.

jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 5, 2020, 2:20 PM IST

रांची: अधिकारियों की तरफ से गाड़ी के आगे विशेष नाम पट्टिका लगाने के विरोध और उसे हटवाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तिथि निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है.

देखें पूरी खबर
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अधिकारियों की तरफ से गाड़ी के आगे जो विशेष नाम पट्टिका लगी रहती है उसको हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार की अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने अपने आवास से अपना पक्ष रखा.

इसे भी पढे़ं-रांचीः अस्पताल में बेड बढ़ाने की मांग को लेकर दायर अवमानना याचिका पर हुई सुनवाई, हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

10 दिन बाद की तिथि मुकर्रर
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तिथि मुकर्रर की है. उन्होंने इस बीच सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अधिकारी या राजनीतिक दल, परिषद, बोर्ड, निगम, कार्यालय, पुलिस व अन्य प्रभावशाली व्यक्ति गाड़ी के आगे विशेष नाम पट्टिका लगा लेते हैं. यह नियम विरुद्ध है, याचिकाकर्ता ने इसे हटवाने का आदेश देने की मांग की.

रांची: अधिकारियों की तरफ से गाड़ी के आगे विशेष नाम पट्टिका लगाने के विरोध और उसे हटवाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तिथि निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है.

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वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अधिकारियों की तरफ से गाड़ी के आगे जो विशेष नाम पट्टिका लगी रहती है उसको हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. दोनों न्यायाधीशों ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार की अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने अपने आवास से अपना पक्ष रखा.

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10 दिन बाद की तिथि मुकर्रर
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तिथि मुकर्रर की है. उन्होंने इस बीच सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अधिकारी या राजनीतिक दल, परिषद, बोर्ड, निगम, कार्यालय, पुलिस व अन्य प्रभावशाली व्यक्ति गाड़ी के आगे विशेष नाम पट्टिका लगा लेते हैं. यह नियम विरुद्ध है, याचिकाकर्ता ने इसे हटवाने का आदेश देने की मांग की.

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