रांची: अधिकारियों की तरफ से गाड़ी के आगे विशेष नाम पट्टिका लगाने के विरोध और उसे हटवाने की मांग को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है. इस पर शनिवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. हाई कोर्ट ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तिथि निर्धारित की है. साथ ही अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है.
10 दिन बाद की तिथि मुकर्रर
अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 10 दिन बाद की तिथि मुकर्रर की है. उन्होंने इस बीच सरकार को अपना जवाब पेश करने को कहा है. याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि अधिकारी या राजनीतिक दल, परिषद, बोर्ड, निगम, कार्यालय, पुलिस व अन्य प्रभावशाली व्यक्ति गाड़ी के आगे विशेष नाम पट्टिका लगा लेते हैं. यह नियम विरुद्ध है, याचिकाकर्ता ने इसे हटवाने का आदेश देने की मांग की.