रांची: झारखंड सरकार की तरफ से पूर्व मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह और विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने और नए आवास में जाने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को मामले में नियम बनाने का निर्देश दिया है. मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.
झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाईझारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह और हटिया से विधायक नवीन जायसवाल के आवास को खाली करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वही याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को विधायकों को आवास आवंटन संबंधी नियम बनाने का निर्देश दिया है. साथ ही मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 11 नवंबर की तिथि निर्धारित की है. वहीं पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की नई आवंटित आवास में जाने की योजना की याचिका को भी अदालत ने खारिज कर दिया.
इसे भी पढ़ें-जमशेदपुर: दुर्गा मां की छोटी मूर्ति बनाने का मिला रहा ऑर्डर, कारीगरों को हो रहा नुकसान
11 नवंबर को होगी अगली सुनवाई
भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री सह विधायक रणधीर सिंह और हटिया से विधायक नवीन जायसवाल ने आवास खाली करने के लिए राज्य सरकार ने नोटिस जारी की थी. उसी नोटिस को उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी. इसको लेकर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, मामले की अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी.