रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बलात्कार के आरोपी भाजपा छत्तीसगढ़ के नेता ब्रह्मानंद नेताम की ओर से दायर सीआरएमपी याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत बरकरार, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला
पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम राहत को अदालत ने अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. हाई कोर्ट के इस आदेश से नेताओं को 22 फरवरी तक के लिए राहत मिली है. अगले आदेश तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को तय की गई है.
अधिवक्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानूप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया. उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से गैंगरेप और देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है.
अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर में टेल्को थाना में केस दर्ज है. यह FIR मई 2019 में धारा 366 a, 376(3), 376ab, 376ad, 120b।4/6 पास्को के तहत दर्ज कराई गई है. उस समय राज्य में भाजपा के रघुवर दास की सरकार थी. मोहन मरकाम ने कहा कि पुलिस ने पहले पांच को नामजद किया था. जांच के बाद फिर 10 से 12 आरोपी सामने आए, इनमें भाजपा प्रत्याशी भी शामिल हैं. ब्रह्मानंद नेताम को 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में आरोपी बताया गया है. ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करने पिछले दिनों झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची थी.
दुष्कर्म के आरोपी भाजपा नेता ब्रह्मानंद की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब - Ranchi News
भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सुनवाई की अगली तिथि 22 फरवरी को तय की. भाजपा नेता ब्रह्मानंद पर दुष्कर्म का आरोप है और मामले को लेकर टेल्को थाना में केस दर्ज है.
रांची: झारखंड हाई कोर्ट में बलात्कार के आरोपी भाजपा छत्तीसगढ़ के नेता ब्रह्मानंद नेताम की ओर से दायर सीआरएमपी याचिका पर 19 जनवरी को सुनवाई हुई. हाई कोर्ट के न्यायाधीश गौतम चौधरी की अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने का निर्देश दिया है.
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत बरकरार, अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी का मामला
पूर्व में हाई कोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम राहत को अदालत ने अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया है. हाई कोर्ट के इस आदेश से नेताओं को 22 फरवरी तक के लिए राहत मिली है. अगले आदेश तक उनके ऊपर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई ना करने का निर्देश दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 22 फरवरी को तय की गई है.
अधिवक्ता ने बताया कि छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानूप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव में भाजपा नेता ब्रह्मानंद नेताम को भारतीय जनता पार्टी की ओर से उम्मीदवार घोषित किया गया. उसके बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कानपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भाजपा उम्मीदवार ब्रह्मानंद नेताम पर नाबालिग से गैंगरेप और देह व्यापार में धकेलने का आरोप लगाया है.
अधिवक्ता ने बताया कि भाजपा की ओर से उपचुनाव में प्रत्याशी बनाए गए ब्रह्मानंद नेताम पर झारखंड के जमशेदपुर में टेल्को थाना में केस दर्ज है. यह FIR मई 2019 में धारा 366 a, 376(3), 376ab, 376ad, 120b।4/6 पास्को के तहत दर्ज कराई गई है. उस समय राज्य में भाजपा के रघुवर दास की सरकार थी. मोहन मरकाम ने कहा कि पुलिस ने पहले पांच को नामजद किया था. जांच के बाद फिर 10 से 12 आरोपी सामने आए, इनमें भाजपा प्रत्याशी भी शामिल हैं. ब्रह्मानंद नेताम को 15 साल की बच्ची के साथ बलात्कार और देह व्यापार में धकेले जाने के मामले में आरोपी बताया गया है. ब्रह्मानंद को गिरफ्तार करने पिछले दिनों झारखंड पुलिस छत्तीसगढ़ पहुंची थी.