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JHARCRAFT कर्मियों के बकाए भुगतान पर हाई कोर्ट में सुनवाई, 8 सप्‍ताह में वेतन देने का आदेश

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Published : Jul 2, 2020, 1:43 AM IST

झारक्राफ्ट के संविदा कर्मियों के बकाए भुगतान को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने झारक्राफ्ट में संविदा पर नियुक्त किये गये कर्मियों को 8 सप्‍ताह के अंदर वेतन देने का आदेश दिया है.

Jharkhand High Court-
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारक्राफ्ट में वर्ष 2016-17 से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सागर कुमार के बकाए वेतन की मांग को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को झारक्राफ्ट प्रबंधन को आवेदन देने का निर्देश दिया. साथ ही झारक्राफ्ट के एमडी को इनके आवेदन को देखते हुए 8 सप्ताह में बकाया वेतन देने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने मामले का निष्पादन कर दिया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता सागर कुमार ने झारक्राफ्ट में बतौर दैनिक वेतनभोगी कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसके बाद वे वेतन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 8 सप्ताह में बकाया वेतन देने का निर्देश दिया है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में झारक्राफ्ट में वर्ष 2016-17 से कार्यरत दैनिक वेतनभोगी सागर कुमार के बकाए वेतन की मांग को लेकर दायर याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई. इस दौरान सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को झारक्राफ्ट प्रबंधन को आवेदन देने का निर्देश दिया. साथ ही झारक्राफ्ट के एमडी को इनके आवेदन को देखते हुए 8 सप्ताह में बकाया वेतन देने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने मामले का निष्पादन कर दिया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता सागर कुमार ने झारक्राफ्ट में बतौर दैनिक वेतनभोगी कार्य कर रहे थे, लेकिन उन्हें वेतन नहीं दिया गया है, जिसके बाद वे वेतन की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. उसी याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने 8 सप्ताह में बकाया वेतन देने का निर्देश दिया है.

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