रांची: झारखंड के विभिन्न पंचायतों में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इससे संबंधित सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, साथ ही सभी मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि मुकर्रर की गई है.
बता दें कि पूर्व में पंचायत स्तर पर ग्राम रक्षा दल बनाया गया था, जिसके प्रमुख को दलपति बनाया गया था. दलपति को 50% प्रोन्नति देकर पंचायत सचिव बनाने का नियम 2002 में बनाया गया था, लेकिन उस नियम के तहत प्रोन्नति देकर सचिव नहीं बनाया गया, बल्कि वर्ष 2014 में नियम में बदलाव कर दिया गया और पंचायत सचिव के पद सीधी नियुक्ति करने का नियम बन गया. साल 2017 में सरकार ने सभी पद पर सीधी नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला. ग्राम रक्षा दल ने उसी विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. पूर्व में एकल पीठ ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को युगल पीठ में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 25 जून को विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया है.