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रांची: पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई

झारखंड हाई कोर्ट में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई. इस मामले की विस्तृत सुनवाई 25 जून को होगी.

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Published : Jun 10, 2020, 9:19 PM IST

Hearing in Jharkhand High Court on 1534  Panchayat Secretary appointment
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: झारखंड के विभिन्न पंचायतों में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इससे संबंधित सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, साथ ही सभी मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि मुकर्रर की गई है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के विभिन्न पंचायतों में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में संबंधित सभी याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. उन्होंने 25 जून को सभी याचिका पर एक साथ विस्तृत रूप से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से विस्तृत सुनवाई की आग्रह की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि चुकी इसी से संबंधित अन्य मामले भी हैं, इसलिए सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई की जाएगी.इसे भी पढे़ं:- झारखंड हाई कोर्ट की उच्च कमेटी की बैठक, नियमित कोर्ट चलाने पर चर्चा


बता दें कि पूर्व में पंचायत स्तर पर ग्राम रक्षा दल बनाया गया था, जिसके प्रमुख को दलपति बनाया गया था. दलपति को 50% प्रोन्नति देकर पंचायत सचिव बनाने का नियम 2002 में बनाया गया था, लेकिन उस नियम के तहत प्रोन्नति देकर सचिव नहीं बनाया गया, बल्कि वर्ष 2014 में नियम में बदलाव कर दिया गया और पंचायत सचिव के पद सीधी नियुक्ति करने का नियम बन गया. साल 2017 में सरकार ने सभी पद पर सीधी नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला. ग्राम रक्षा दल ने उसी विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. पूर्व में एकल पीठ ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को युगल पीठ में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 25 जून को विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया है.

रांची: झारखंड के विभिन्न पंचायतों में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने इससे संबंधित सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है, साथ ही सभी मामले पर विस्तृत सुनवाई के लिए 25 जून की तिथि मुकर्रर की गई है.

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झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में राज्य के विभिन्न पंचायतों में 1534 पंचायत सचिव की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता प्रशांत कुमार सिंह और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में संबंधित सभी याचिका को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है. उन्होंने 25 जून को सभी याचिका पर एक साथ विस्तृत रूप से सुनवाई करने का निर्देश दिया है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से विस्तृत सुनवाई की आग्रह की गई, जिस पर अदालत ने कहा कि चुकी इसी से संबंधित अन्य मामले भी हैं, इसलिए सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध कर सुनवाई की जाएगी.इसे भी पढे़ं:- झारखंड हाई कोर्ट की उच्च कमेटी की बैठक, नियमित कोर्ट चलाने पर चर्चा


बता दें कि पूर्व में पंचायत स्तर पर ग्राम रक्षा दल बनाया गया था, जिसके प्रमुख को दलपति बनाया गया था. दलपति को 50% प्रोन्नति देकर पंचायत सचिव बनाने का नियम 2002 में बनाया गया था, लेकिन उस नियम के तहत प्रोन्नति देकर सचिव नहीं बनाया गया, बल्कि वर्ष 2014 में नियम में बदलाव कर दिया गया और पंचायत सचिव के पद सीधी नियुक्ति करने का नियम बन गया. साल 2017 में सरकार ने सभी पद पर सीधी नियुक्ति के लिए कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा विज्ञापन निकाला. ग्राम रक्षा दल ने उसी विज्ञापन को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. पूर्व में एकल पीठ ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था याचिकाकर्ता ने एकल पीठ के आदेश को युगल पीठ में चुनौती दी है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने 25 जून को विस्तृत सुनवाई का आदेश दिया है.

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