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रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीद मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, कहा- मशीन खरीदने और तकनीशियन बहाल करने के बाद कोर्ट को कराए अवगत

रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीद और तकनीशियन की नियुक्ति मामले में शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया कि मशीन खरीद और तकनीशियन की नियुक्ति होने के बाद कोर्ट को अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

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रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीद मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Apr 17, 2021, 10:33 PM IST

रांचीः रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीद और तकनीशियन की नियुक्ति मामले में शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सीटी स्कैन मशीन की शीघ्र खरीद करें. इसके साथ ही तकनीशियन की नियुक्ति करने के बाद कोर्ट को अवगत कराना सुनिश्चित करें.

क्या कहते हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता

यह भी पढ़ेंःझारखंड हाई कोर्ट ने कहा रिम्स के डॉक्टर तो अच्छे, लेकिन बगैर उपकरण के कैसे करेंगे इलाज

अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रिम्स में सीटी स्कैन मशीन, आपातकालीन जांच मशीन की खरीद और तकनीशियन नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के रिम्स शाषी परिषद की बैठक में मशीन खरीद को लेकर निर्णय ले लिया गया है. सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य जांच मशीनों की शीघ्र खरीदारी की जाएगी. इसे लेकर शाषी परिषद ने अनुमति दे दी है. रिम्स के डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि मशीन को चलाने वाले तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन निकाल दिया गया है. शीघ्र ही मशीन चलाने वाले तकनीशियन की नियुक्ति कर ली जाएगी और साभी मशीन ऑपरेशनल हो जाएंगे. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया कि मशीन खरीद और तकनीशियन की नियुक्ति होने के बाद कोर्ट को अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

पहले भी हुई है सुनवाई
रिम्स में सीटी स्कैन नहीं होने से गरीब मरीजों को बाहर जांच करना पड़ता है. इसको लेकर अधिक पैसे भी चुकाने पड़ते हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने पहले भी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सिटी स्कैन सहित अन्य मशीन खरीद करने और तकनीशियन की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने उसी आदेश के आलोक में शनिवार को सुनवाई की, जिसमें रिम्स के डायरेक्टर और राज्य सरकार के महाधिवक्ता उपस्थित होकर जवाव दिया.

रांचीः रिम्स में सिटी स्कैन मशीन खरीद और तकनीशियन की नियुक्ति मामले में शनिवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि सीटी स्कैन मशीन की शीघ्र खरीद करें. इसके साथ ही तकनीशियन की नियुक्ति करने के बाद कोर्ट को अवगत कराना सुनिश्चित करें.

क्या कहते हैं हाई कोर्ट के अधिवक्ता

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अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी

झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में रिम्स में सीटी स्कैन मशीन, आपातकालीन जांच मशीन की खरीद और तकनीशियन नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार के रिम्स शाषी परिषद की बैठक में मशीन खरीद को लेकर निर्णय ले लिया गया है. सीटी स्कैन मशीन सहित अन्य जांच मशीनों की शीघ्र खरीदारी की जाएगी. इसे लेकर शाषी परिषद ने अनुमति दे दी है. रिम्स के डायरेक्टर ने अदालत को बताया कि मशीन को चलाने वाले तकनीशियनों की नियुक्ति के लिए भी विज्ञापन निकाल दिया गया है. शीघ्र ही मशीन चलाने वाले तकनीशियन की नियुक्ति कर ली जाएगी और साभी मशीन ऑपरेशनल हो जाएंगे. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और रिम्स डायरेक्टर को निर्देश दिया कि मशीन खरीद और तकनीशियन की नियुक्ति होने के बाद कोर्ट को अवगत कराएं. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

पहले भी हुई है सुनवाई
रिम्स में सीटी स्कैन नहीं होने से गरीब मरीजों को बाहर जांच करना पड़ता है. इसको लेकर अधिक पैसे भी चुकाने पड़ते हैं. झारखंड हाई कोर्ट ने पहले भी सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को सिटी स्कैन सहित अन्य मशीन खरीद करने और तकनीशियन की नियुक्ति करने का निर्देश दिया था. हाई कोर्ट ने उसी आदेश के आलोक में शनिवार को सुनवाई की, जिसमें रिम्स के डायरेक्टर और राज्य सरकार के महाधिवक्ता उपस्थित होकर जवाव दिया.

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