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सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले पर हाई कोर्ट नाराज, राजस्व और भवन निर्माण सचिव को किया तलब - झारखंड खबर

सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने राजस्व सचिव और भवन निर्माण सचिव को तलब किया है.

Hearing in Jharkhand High Court on Civil Court security case
Hearing in Jharkhand High Court on Civil Court security case
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Published : Mar 14, 2022, 8:19 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन व न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने भवन निर्माण सचिव और राजस्व सचिव को कल यानी 15 मार्च को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई कल होगी.

ये भी पढ़ें- सिविल कोर्ट में सुरक्षा मामले पर झारखंड हाईकोर्ट सख्त, राज्य के तीन सचिव को किया तलब

सुनवाई के दौरान अदालत ने सिविल कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कोर्ट में व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा. अदालत ने पहले भी कहा था कि जब गिरिडीह कोर्ट भवन का जीर्णोद्धार करना है, तो उसे दूसरे भवन में शिफ्ट करना होगा. कोर्ट की ओर से पुराने कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट करने के लिए पत्र भी लिखा गया. लेकिन अब उक्त भवन में स्वास्थ्य विभाग को शिफ्ट किया जा रहा है.

अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा था कि अगर कोर्ट को भवन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो क्या कोर्ट को बंद कर दिया जाए. संसाधन नहीं होने पर कोर्ट कैसे काम करेगी. जब पहले ही पुराने कलेक्ट्रेट भवन में कोर्ट को शिफ्ट करने की बातचीत चल रही है तो बीच में स्वास्थ्य विभाग को उक्त भवन कैसे दिया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में जवाब देने के लिए राजस्व सचिव, भवन निर्माण सचिव और गिरिडीह उपायुक्त को तलब किया था और जवाब मांगा था. बता दें कि राज्य की निचली अदालत की सुरक्षा को लेकर झारखंड में कई याचिकाएं दाखिल की गई है.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन व न्यायाधीश एसएन प्रसाद की अदालत में राज्य के सिविल कोर्ट की सुरक्षा मामले से संबंधित कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद अदालत ने भवन निर्माण सचिव और राजस्व सचिव को कल यानी 15 मार्च को सशरीर कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है. मामले में अगली सुनवाई कल होगी.

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सुनवाई के दौरान अदालत ने सिविल कोर्ट सुरक्षा व्यवस्था को ठीक करने में बरती जा रही लापरवाही पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और कहा कि कोर्ट में व्यवस्था ठीक नहीं रहेगा तो कैसे काम चलेगा. अदालत ने पहले भी कहा था कि जब गिरिडीह कोर्ट भवन का जीर्णोद्धार करना है, तो उसे दूसरे भवन में शिफ्ट करना होगा. कोर्ट की ओर से पुराने कलेक्ट्रेट भवन में शिफ्ट करने के लिए पत्र भी लिखा गया. लेकिन अब उक्त भवन में स्वास्थ्य विभाग को शिफ्ट किया जा रहा है.

अदालत ने नाराजगी जताते हुए मौखिक रूप से कहा था कि अगर कोर्ट को भवन नहीं उपलब्ध कराया जाएगा, तो क्या कोर्ट को बंद कर दिया जाए. संसाधन नहीं होने पर कोर्ट कैसे काम करेगी. जब पहले ही पुराने कलेक्ट्रेट भवन में कोर्ट को शिफ्ट करने की बातचीत चल रही है तो बीच में स्वास्थ्य विभाग को उक्त भवन कैसे दिया जा सकता है. अदालत ने इस मामले में जवाब देने के लिए राजस्व सचिव, भवन निर्माण सचिव और गिरिडीह उपायुक्त को तलब किया था और जवाब मांगा था. बता दें कि राज्य की निचली अदालत की सुरक्षा को लेकर झारखंड में कई याचिकाएं दाखिल की गई है.

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