रांची: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.
सुनवाई के दौरान वादी ने जमानत देने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर दो मामले चल रहे हैं. इन दोनों मामलों में निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इसके बाद बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.
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बता दें कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित बनाया गया है. इस मामले में एसीबी के टीम ने बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. बंधु तिर्की को न्यायालय से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 16 नवंबर को मांडर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे. बंधु तिर्की के अधिवक्ता की ओर से रांची सिविल कोर्ट के संधित न्यायालय में चुनाव लड़ने की अनुमति को लेकर आवेदन दाखिल की गई थी. अदालत ने बंधु तिर्की को नामांकन दाखिल करने का आदेश दिया है.