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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित, चुनाव लड़ने की मिली इजाजत

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई पुरी हो गई. इस दौरान वादी ने न्यायालय से जमानत देने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया. अदालत ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रखा है. वहीं, निचली अदालत ने उन्हें विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत दे दी है.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Nov 13, 2019, 8:25 PM IST

रांची: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

देखें पूरा वीडियो

सुनवाई के दौरान वादी ने जमानत देने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर दो मामले चल रहे हैं. इन दोनों मामलों में निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इसके बाद बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

ये भी पढ़ें-इंडोनेशिया में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे प्रेम प्रतीक केसरी, भारत से सात युवाओं का हुआ है चयन

बता दें कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित बनाया गया है. इस मामले में एसीबी के टीम ने बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. बंधु तिर्की को न्यायालय से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 16 नवंबर को मांडर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे. बंधु तिर्की के अधिवक्ता की ओर से रांची सिविल कोर्ट के संधित न्यायालय में चुनाव लड़ने की अनुमति को लेकर आवेदन दाखिल की गई थी. अदालत ने बंधु तिर्की को नामांकन दाखिल करने का आदेश दिया है.

रांची: पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर बुधवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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सुनवाई के दौरान वादी ने जमानत देने की गुहार लगाई, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर दो मामले चल रहे हैं. इन दोनों मामलों में निचली अदालत ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है. इसके बाद बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.

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बता दें कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित बनाया गया है. इस मामले में एसीबी के टीम ने बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. बंधु तिर्की को न्यायालय से चुनाव लड़ने की अनुमति मिल गई है. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 16 नवंबर को मांडर विधानसभा सीट से नामांकन दाखिल करेंगे. बंधु तिर्की के अधिवक्ता की ओर से रांची सिविल कोर्ट के संधित न्यायालय में चुनाव लड़ने की अनुमति को लेकर आवेदन दाखिल की गई थी. अदालत ने बंधु तिर्की को नामांकन दाखिल करने का आदेश दिया है.

Intro:रांची
बाइट--- संजय कुमार अधिवक्ता बंधु तिर्की

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई 34 वे खेल घोटाला मामले के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के उपरांत न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है मामले में सुनवाई के दौरान वादी में जमानत देने की गुहार लगाई तो वहीं सरकार ने इसका विरोध किया पूर्व मंत्री बंधु तिर्की राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपी है।


Body:वही 14 नवंबर को पत्थलगड़ी के समर्थन में बयान देने के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी आपको बता दें कि पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर दो मामले चल रहे हैं इन दोनों मामलों में निचली अदालत ने उनकी जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है जिसके बाद बंधु तिर्की ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित बनाया गया है 34 वें राष्ट्रीय खेल घोटाला के मामले में एसीबी के टीम में बंधु तिर्की को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है जिसके बाद से लगातार बंधु तिर्की जेल में बंद है


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