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एफएसएल में नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार से मांगी रिपोर्ट - एफएसल नियुक्ति मामले में अदालत ने सरकार से मांगी रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट में एफएसएल में नियुक्ति प्रक्रिया मामले में सुनवाई हुई. अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में यह बताने को कहा है कि नियुक्ति के लिए प्रक्रिया कहां तक पहुंची है. एक आपराधिक मामले में नागेश्वर साव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि एफएसएल की रिपोर्ट मिलने में काफी विलंब हो रहा है.

Hearing in Jharkhand High Court on appointment process in FSL
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Aug 26, 2020, 10:29 PM IST

रांची: एफएसएल में नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में यह बताने को कहा है कि नियुक्ति के लिए प्रक्रिया कहां तक पहुंची है. सुनवाई के दौरान गृह और कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव और एपएसएल के निदेशक कोर्ट में हाजिर रहे.

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एफएसएल में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तीन सप्ताह में अधियाचना जेपीएससी के पास भेज दी जाएगी. दरअसल एक आपराधिक मामले में नागेश्वर साव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि एफएसएल की रिपोर्ट मिलने में काफी विलंब हो रहा है. अदालत को बताया गया कि लैब में कर्मचारियों की संख्या कम है. पद रिक्त हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है. इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया था.

रांची: एफएसएल में नियुक्ति प्रक्रिया पर हाई कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है. न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत ने सरकार को छह सप्ताह में यह बताने को कहा है कि नियुक्ति के लिए प्रक्रिया कहां तक पहुंची है. सुनवाई के दौरान गृह और कार्मिक विभाग के संयुक्त सचिव और एपएसएल के निदेशक कोर्ट में हाजिर रहे.

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सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि एफएसएल में सहायक निदेशक और वरीय वैज्ञानिक के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए तीन सप्ताह में अधियाचना जेपीएससी के पास भेज दी जाएगी. दरअसल एक आपराधिक मामले में नागेश्वर साव ने जमानत के लिए याचिका दायर की थी. इस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट के संज्ञान में आया कि एफएसएल की रिपोर्ट मिलने में काफी विलंब हो रहा है. अदालत को बताया गया कि लैब में कर्मचारियों की संख्या कम है. पद रिक्त हैं लेकिन नियुक्ति नहीं हो पा रही है. इसके बाद कोर्ट ने अधिकारियों को हाजिर होने का निर्देश दिया था.

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