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टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, एनआईए ने पेश किया जवाब - झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार

टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अजय कुमार उर्फ अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और एनआईए का जवाब देखने के बाद याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है.

Hearing in Jharkhand High Court in Terror funding case
टेरर फंडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हुई सुनवाई
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Published : Feb 23, 2021, 7:12 PM IST

Updated : Feb 23, 2021, 7:22 PM IST

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अजय कुमार उर्फ अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और एनआईए का जवाब देखने के बाद याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 सप्ताह बाद तय की है.

देखें पूरी खबर
ये भी पढ़ें- राजधानी को पेंटिंग के जरिए नया रंग दे रहा दिव्यांग आर्टिस्ट, सरकारी मदद की दरकरार


झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अजय कुमार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. इस दौरान अदालत के आदेश के आलोक में एनआईए की ओर से जवाब पेश किया गया. एनआईए के जवाब पर प्रतिउत्तर देने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्हें 4 सप्ताह में जवाब प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया.

यह है मामला

बता दें कि चतरा के अम्रपाली पावर प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में अजय कुमार को आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में अजय कुमार की ओर से अपील याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को 4 सप्ताह में एनआईए के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है.

रांची: टेरर फंडिंग मामले में आरोपी अजय कुमार उर्फ अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद और एनआईए का जवाब देखने के बाद याचिकाकर्ता को 4 सप्ताह में प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया है. अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 4 सप्ताह बाद तय की है.

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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी अजय कुमार की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता ने अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. इस दौरान अदालत के आदेश के आलोक में एनआईए की ओर से जवाब पेश किया गया. एनआईए के जवाब पर प्रतिउत्तर देने के लिए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत से समय की मांग की. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर लिया और उन्हें 4 सप्ताह में जवाब प्रतिउत्तर देने का निर्देश दिया.

यह है मामला

बता दें कि चतरा के अम्रपाली पावर प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले में अजय कुमार को आरोपी बनाया गया है. उसी मामले में अजय कुमार की ओर से अपील याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई है. उसी अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी को 4 सप्ताह में एनआईए के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है.

Last Updated : Feb 23, 2021, 7:22 PM IST
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