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शिक्षक नियुक्ति मामले में आज हाई कोर्ट में होगी अहम सुनवाई, शत प्रतिशत आरक्षण से जुड़ा है मामला

शिक्षक नियुक्ति मामले में आज झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई होना है. राज्य के 13 अधिसूचित जिलों में वर्ग तीन और चार के पद संबंधित जिलों के निवासियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षित करने के राज्य सरकार के फैसले के मामले में झारखंड हाई कोर्ट की वृहद पीठ में सुनवाई होगी.

Hearing in Jharkhand High Court in teacher appointment case will today
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jan 20, 2020, 6:01 AM IST

रांची: झारखंड के 13 अधिसूचित जिलों में वर्ग तीन और चार के पद संबंधित जिलों के निवासियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षण मामले में राज्य सरकार की फैसले को लेकर आज झारखंड हाई कोर्ट के वृहद पीठ में सुनवाई होगी.

शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के वृहद खंडपीठ में आज सुनवाई होनी है. हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की ओर से 13 जिलों को आरक्षित करने और 11 को गैर आरक्षित करने के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 18 हजार शिक्षकों का नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय अब हाईकोर्ट में होगा.

रघुवर सरकार के समय का है मामला

बता दें कि रघुवर दास की सरकार ने अधिसूचित जिलों में सभी रिक्तियों को उसी जिले के लिए आरक्षित करने का फैसला किया था. उस दौरान ये भी निर्णय लिया था कि सभी पद अगले 10 साल के लिए संबंधित जिले के निवासी के लिए आरक्षित होगा. इसलिए झारखंड हाई कोर्ट में आज होने वाले लार्जर बेंच की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी. याचिकाकर्ता सोनी कुमारी और अन्य ने शत प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें कहना है कि किसी भी जिले में वहां के लोगों को शत प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है.

इसे भी पढ़ें- अब RJD भी झारखंड में CAA का करेगा विरोध, 21 जनवरी को पैदल मार्च

याचिकाकर्ता ने दी है दलील

याचिकाकर्ता ने यह दलील दिया था कि जहां तक पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र की बात है, वहां किसी तरह का नीतिगत निर्णय राज्यपाल के स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के स्तर पर ही लिया जा सकता है. पूर्व में इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हो चुकी है. अदालत ने सुनवाई के क्रम में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति पर रोक भी लगाई थी. हालांकि बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह भी आदेश दिया था कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी.

रांची: झारखंड के 13 अधिसूचित जिलों में वर्ग तीन और चार के पद संबंधित जिलों के निवासियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षण मामले में राज्य सरकार की फैसले को लेकर आज झारखंड हाई कोर्ट के वृहद पीठ में सुनवाई होगी.

शिक्षक नियुक्ति मामले में झारखंड हाई कोर्ट के वृहद खंडपीठ में आज सुनवाई होनी है. हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में राज्य सरकार की ओर से 13 जिलों को आरक्षित करने और 11 को गैर आरक्षित करने के आदेश को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 18 हजार शिक्षकों का नियुक्ति प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय अब हाईकोर्ट में होगा.

रघुवर सरकार के समय का है मामला

बता दें कि रघुवर दास की सरकार ने अधिसूचित जिलों में सभी रिक्तियों को उसी जिले के लिए आरक्षित करने का फैसला किया था. उस दौरान ये भी निर्णय लिया था कि सभी पद अगले 10 साल के लिए संबंधित जिले के निवासी के लिए आरक्षित होगा. इसलिए झारखंड हाई कोर्ट में आज होने वाले लार्जर बेंच की सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगी. याचिकाकर्ता सोनी कुमारी और अन्य ने शत प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. इसमें कहना है कि किसी भी जिले में वहां के लोगों को शत प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता है, यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है.

इसे भी पढ़ें- अब RJD भी झारखंड में CAA का करेगा विरोध, 21 जनवरी को पैदल मार्च

याचिकाकर्ता ने दी है दलील

याचिकाकर्ता ने यह दलील दिया था कि जहां तक पांचवीं अनुसूची के क्षेत्र की बात है, वहां किसी तरह का नीतिगत निर्णय राज्यपाल के स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के स्तर पर ही लिया जा सकता है. पूर्व में इस मामले में एक्टिंग चीफ जस्टिस एचसी मिश्रा और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हो चुकी है. अदालत ने सुनवाई के क्रम में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति पर रोक भी लगाई थी. हालांकि बाद में हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यह भी आदेश दिया था कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी, लेकिन हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी.

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राज्य के 13 अधिसूचित जिलों में वर्ग 3 और 4 के पद संबंधित जिले के निवासियों के लिए शत प्रतिशत आरक्षण करने के राज्य सरकार के फैसले को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होनी मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में वृहद खंडपीठ में सुनवाई होगी। हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में सरकार के द्वारा 13 जिलों को आरक्षित किए जाने और 11 को गैर आरक्षित करने के आदेश को चुनौती दिया गया है हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति में 18000 शिक्षकों का नियुक्ति प्रक्रिया पर झारखंड हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा दी है झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा की जा रही नियुक्ति प्रक्रिया झारखंड हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय से प्रभावित होगा


Body:आपको बता दें कि यह रघुवर दास की सरकार ने अधिसूचित जिलों में सभी रिक्तियों को उसी जिले के लिए आरक्षित करने का फैसला किया था यह भी निर्णय लिया था कि सभी पद अगले 10 साल के लिए संबंधित जिले के निवासी के लिए आरक्षित होगा इसलिए झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को होने वाले लार्जर बेंच का सुनवाई काफी महत्वपूर्ण होगा याचिकाकर्ता सोनी कुमारी एवं अन्य ने सत प्रतिशत आरक्षण देने के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की है इसमें कहना है कि किसी भी जिले में वहां के लोगों को शत प्रतिशत आरक्षण नहीं दिया जा सकता यह संविधान की भावना के प्रतिकूल है जहां तक पांचवी अनुसूचित क्षेत्र की बात है वह किसी राका नीति निर्णय राजपाल के स्तर पर नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के स्तर पर ही लिया जा सकता है मामले पर झारखंड हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एचसी मिश्रा और न्यायाधीश दीपक रोशन की अदालत में हो चुकी है अदालत ने सुनवाई के क्रम में हाई स्कूल नियुक्ति पर रोक भी लगाई है हालांकि बाद में हाईकोर्ट की डबल बेंच नहीं आ रही आदेश दिया था कि शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया जारी रहेगी लेकिन हाईकोर्ट के अंतिम निर्णय से नियुक्ति प्रक्रिया प्रभावित होगी


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