रांची: राज्य के गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूल में गृह विज्ञान शिक्षक नियुक्ति मामले में सुनवाई हुई. इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 8 सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है. अदालत ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार को आवेदन देने का निर्देश दिया और उस आवेदन पर सरकार को उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.
झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में हाई स्कूल में गृह विज्ञान शिक्षक नियुक्ति मामले को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले को सुना. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से सुनवाई में शामिल हुए. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को गृह विज्ञान शिक्षकों की नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया.
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होम साइंस और होम इकोनॉमिक्स दोनों विषय एक
बता दें कि याचिकाकर्ता ने हाईस्कूल में गृह विज्ञान शिक्षक नियुक्ति को लेकर आवेदन दिया था. परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद भी उसका चयन नहीं किया गया, यह कहते हुए कि गृह विज्ञान में वे स्नातक नहीं हैं, उनका विषय होम इकोनॉमिक्स है जबकि गृह विज्ञान शिक्षक के लिए स्नातक में होम साइंस विषय होना जरूरी है. याचिकाकर्ता ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी. अदालत ने यह माना कि दोनों विषय एक ही हैं, इसलिए उन्होंने प्रार्थी को सरकार के पास आवेदन देने का निर्देश दिया और सरकार को उचित निर्णय लेने का निर्देश देते हुए याचिका को निष्पादित कर दिया.