रांची: चतरा अम्रपाली प्रोजेक्ट में कुल परियोजना के लिए जो जमीन अधिग्रहित की गई है, उससे जो विस्थापित हुई है. उन विस्थापितों की मुआवजा की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को दो सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में चतरा के अम्रपाली प्रोजेक्ट के विस्थापितों की मुआवजे की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की गई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. वहीं सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता अपने-अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत मामले में राज्य सरकार को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. राज्य सरकार के जवाब पेश करने के बाद मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी.
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बता दें कि कोल परियोजना विस्थापित प्रभावित कल्याण समिति के सचिव नंद कुमार पाठक द्वारा जनहित याचिका दायर की गई है. उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है.