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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में हुई सुनवाई, झारखंड हाई कोर्ट ने JSSC से मांगा जवाब - High school teacher appointment case in Jharkhand

झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की गई. इस दौरान न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jun 24, 2020, 10:28 PM IST

रांची: न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व अदालत ने प्रार्थियों और आयोग का पक्ष सुना. मामले की अगली सुनवाई के लिए अगस्त माह में तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि हिंदी और जीव विज्ञान-रसायन विज्ञान शिक्षक के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता हमारे पास है.

ये भी पढ़ें: वामदलों ने संयुक्त रूप से कोल ब्लॉक नीलामी का किया विरोध, 2 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध का लिया निर्णय

प्रमाण पत्र सत्यापन के समय आयोग ने शैक्षणिक अर्हता को नहीं माना. उम्मीदवारी रद्द कर दी. आयोग का निर्णय गलत है. आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि हाईस्कूल प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन के अनुसार प्रार्थियों के पास शैक्षणिक अर्हता नहीं हैं. इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरिहर कुमार, संजय कुमार ने अलग-अलग याचिका दायर की है.

रांची: न्यायाधीश एसके द्विवेदी की अदालत ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को जवाब दायर करने का निर्देश दिया है. इससे पूर्व अदालत ने प्रार्थियों और आयोग का पक्ष सुना. मामले की अगली सुनवाई के लिए अगस्त माह में तिथि निर्धारित करने को कहा. इससे पूर्व प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि हिंदी और जीव विज्ञान-रसायन विज्ञान शिक्षक के लिए जरूरी शैक्षणिक योग्यता हमारे पास है.

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प्रमाण पत्र सत्यापन के समय आयोग ने शैक्षणिक अर्हता को नहीं माना. उम्मीदवारी रद्द कर दी. आयोग का निर्णय गलत है. आयोग की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि हाईस्कूल प्रतियोगिता परीक्षा के विज्ञापन के अनुसार प्रार्थियों के पास शैक्षणिक अर्हता नहीं हैं. इसलिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी गई. उल्लेखनीय है कि प्रार्थी हरिहर कुमार, संजय कुमार ने अलग-अलग याचिका दायर की है.

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