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रांची: पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, सरकार से मांगा जवाब

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Published : May 19, 2020, 8:11 PM IST

सत्याग्रह के दौरान पुलिस से झड़प मामले में आरोपी पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने याचिकाकर्ता की दलील सुनने के बाद सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया.

हाई कोर्ट
हाई कोर्ट

रांची: बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कफन सत्याग्रह के दौरान पुलिस और मंत्री के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. जिसमें कई पुलिसवाले भी घायल हुए थे. उसी मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से की. सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

देखें पूरी खबर

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सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि योगेंद्र साव पर किसी भी तरह का सीधा आरोप नहीं है. जिस मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया है. उस मामले में चार्जशीट सौंपा गया है. निचली अदालत में ट्रायल चल रही है. लगभग सभी गवाह की गवाही दर्ज कर ली गई है. इसलिए उन्हें बेल दिया जाए. सरकार की अधिवक्ता ने उनके जमानत का विरोध किया. अदालत ने सरकार के अधिवक्ता को जवाब पेश करने को कहा है और कहा कि इस मामले की सुनवाई कल फिर होगी.

रांची: बड़कागांव थाना क्षेत्र अंतर्गत कफन सत्याग्रह के दौरान पुलिस और मंत्री के समर्थकों के बीच झड़प हुई थी. जिसमें कई पुलिसवाले भी घायल हुए थे. उसी मामले में दायर याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की सुनवाई न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से की. सुनवाई में याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार की ओर से अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा.

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