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नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर नियुक्ति की हाई कोर्ट में सुनवाई, विवि से मांगा जवाब - Controversy over appointment at National Law University

झारखंड हाई कोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है.

हाई कोर्ट
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Published : Mar 23, 2021, 10:58 PM IST

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से संशोधित याचिका दाखिल करने का छूट प्रदान करने का कोर्ट से आग्रह किया गया. न्यायाधीश डॉ. एस.एन पाठक की अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की.

यह भी पढ़ेंः प्रवर समिति को भेजा गया 75% नियोजन वाला विधेयक, विधायकों के सुझाव पर सीएम की पहल

अदालत ने प्रार्थी के संशोधित याचिका पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है. डॉ. राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए संशोधन याचिका दाखिल करने का कोर्ट से आग्रह किया. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया.

रांची: झारखंड हाई कोर्ट में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से संशोधित याचिका दाखिल करने का छूट प्रदान करने का कोर्ट से आग्रह किया गया. न्यायाधीश डॉ. एस.एन पाठक की अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार करते हुए संशोधित याचिका दाखिल करने की छूट प्रदान की.

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अदालत ने प्रार्थी के संशोधित याचिका पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा है. डॉ. राजेश कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति में नियमों की अनदेखी की गई है.

सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की नियुक्ति प्रक्रिया को रद्द करने की मांग करते हुए संशोधन याचिका दाखिल करने का कोर्ट से आग्रह किया. अदालत ने प्रार्थी के आग्रह को स्वीकार कर लिया.

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