रांची: झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे के जमीन विवाद के मामले पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है, साथ ही इस मामले से संबंधित अन्य मामले जो हाई कोर्ट में लंबित है, उसको एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है. सरकार का जवाब आने के बाद हाई कोर्ट में आगे की सुनवाई की जाएगी.
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न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई
पूर्व डीजीपी डीके पांडे की पत्नी पूनम पांडे के नाम से जो जमीन खरीदी गई है. जिला प्रशासन की ओर से उस जमीन के निलंबन को रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है. उसे रोकने की मांग को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट के न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के उपरांत राज्य सरकार से जवाब तलब करते हुए सरकार को अपना पक्ष पेश करने को कहा है, साथ ही संबंधित सभी मामले को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया है. सरकार के जवाब आने के बाद अब मामले में आगे की सुनवाई की जाएगी.
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जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया
बता दें कि पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने अपनी पत्नी पूनम पांडे के नाम पर रांची के कांके अंचल के चामा में खाता संख्या 87 और प्लॉट नंबर 1232 की 50.9 डिसमिल जमीन खरीदी है. आरोप है कि उन्होंने गैरमजरूआ परती जमीन की अवैध तरीके से जमाबंदी करा ली है. रांची जिला प्रशासन की ओर से उक्त जमीन की जमाबंदी रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है. जिला प्रशासन की ओर से जो रद्द करने की प्रक्रिया की जा रही है, उसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है. उसी मामले पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है.