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चतरा के टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई, आरोपी को याचिका की त्रुटि दूर कराने के निर्देश

चतरा के आम्रपाली प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले के आरोपी की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को याचिका में आई कई त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया.

Hearing in high court in Chatra's terror funding case
चतरा के टेरर फंडिंग मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई
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Published : Jan 25, 2021, 4:03 PM IST

Updated : Jan 25, 2021, 4:17 PM IST

रांचीः चतरा के आम्रपाली पावर प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले के आरोपी विपिन मिश्रा की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को याचिका में आई कई त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही एनआईए से भी जवाब मांगा है, अगली सुनवाई एक माह बाद होगी.

देखें पूरी खबर
ये भी पढ़ें-टेरर फंडिंग के आरोपी सुदेश केडिया की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई, अदालत ने NIA से मांगा जवाब


झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने-अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को याचिका में हुईं कई त्रुटियों को दूर करने को कहा. साथ ही मामले से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने को कहा है.

एनआईए कर रही जांच
बता दें कि चतरा के आम्रपाली प्रोजेक्ट में हुए टेरर फंडिंग से जुड़े मामले की एनआईए जांच कर रही है. उसी मामले में हाईकोर्ट में आरोपी की तरफ से अपील याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया.

रांचीः चतरा के आम्रपाली पावर प्रोजेक्ट से संबंधित टेरर फंडिंग मामले के आरोपी विपिन मिश्रा की अपील याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को याचिका में आई कई त्रुटियों को दूर करने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया. साथ ही एनआईए से भी जवाब मांगा है, अगली सुनवाई एक माह बाद होगी.

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झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने बताया कि झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा और न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत में टेरर फंडिंग मामले के आरोपी की अपील याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और एनआईए के अधिवक्ता अपने-अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद प्रार्थी को याचिका में हुईं कई त्रुटियों को दूर करने को कहा. साथ ही मामले से संबंधित दस्तावेज भी पेश करने को कहा है.

एनआईए कर रही जांच
बता दें कि चतरा के आम्रपाली प्रोजेक्ट में हुए टेरर फंडिंग से जुड़े मामले की एनआईए जांच कर रही है. उसी मामले में हाईकोर्ट में आरोपी की तरफ से अपील याचिका दायर की गई है. उस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें अपनी याचिका की त्रुटि दूर करने का निर्देश दिया.

Last Updated : Jan 25, 2021, 4:17 PM IST
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