रांची: झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राज्य सरकार के एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर की नियुक्ति के लिए निकाले गए विज्ञापन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई. न्यायाधीश अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की.
वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता व जेपीएससी के अधिवक्ता संजय कुमार पीपरवाल ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को जवाब पेश करने का आदेश दिया है.
जमा करें प्रमाणपत्रों की फोटो कॉपी
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि एग्रीकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए जो विज्ञापन निकाला गया है. उसके बीच में ही शैक्षणिक योग्यता की प्रमाणपत्रों की फोटो कॉपी भी जमा करने को कहा है, जो कि गलत है. प्रमाणपत्र की फोटो प्रति, इंटरव्यू के समय मांगा जानी चाहिए थी. इसलिए शैक्षणिक योग्यता की फोटो कॉपी अभी नहीं मांगी जानी चाहिए.
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चल रही नियुक्ति प्रक्रिया
असिस्टेंट एग्रीकल्चर नियुक्ति परीक्षा के अभ्यर्थी सागर खुराना ने जेपीएससी द्वारा मांगे जाने वाले प्रमाणपत्र की फोटो कॉपी को गलत बताते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है. उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को जवाब पेश करने को कहा है. नियुक्ति के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग ने अभी विज्ञापन निकाला है और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है.