रांची: राजधानी रांची के बड़ा तालाब में हो रहे प्रदूषण को रोकने और साफ सफाई करने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. झारखंड सरकार के नगर विकास सचिव विनय चौबे और रांची नगर निगम के आयुक्त हाजिर हुए. सचिव ने अदालत से जवाब के लिए समय की मांग की, अदालत ने उन्हें 2 सप्ताह में विस्तृत जवाब पेश करने को कहा. जवाब आने के बाद मामले की आगे सुनवाई की जाएगी.
झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में राजधानी रांची के बड़ा तालाब को प्रदूषण मुक्त करने और उसे बचाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई.
न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले पर सुनवाई की. वहीं राज्य सरकार के अधिवक्ता और याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अपने आवास से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. सुनवाई के दौरान अदालत में झारखंड सरकार के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे और रांची नगर निगम के आयुक्त उपस्थित हुए.
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उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की. अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए उन्हें पुनः समय देते हुए जवाब के साथ उपस्थित होने को कहा है.
पूर्व में अदालत ने सचिव को जवाब पेश करने को कहा था लेकिन किसी कारण बस जवाब नहीं दिया जा सका जिस पर अदालत ने उन्हें फिर से समय देते हुए जवाब देने को कहा है. राजधानी रांची का बड़ा तालाब आए दिन प्रदूषित होता जा रहे हैं, उसके अस्तित्व पर खतरा बढ़ते जा रहा है, इसे बचाने की मांग को लेकर अधिवक्ता ने जनहित याचिका दायर की है.
उसी याचिका पर अदालत में सुनवाई के उपरांत अदालत ने झारखंड सरकार के नगर विकास विभाग के सचिव और रांची नगर निगम के आयुक्त को मामले की विस्तृत जवाब के साथ उपस्थित रहने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.