रांची: वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर चार अलग-अलग फेज के लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1.0 को लेकर राज्य सरकार ने कुछ दिशा-निर्देश जारी किया है. मुख्य सचिव सुखदेव सिंह द्वारा गुरुवार को जारी किए गए दिशा-निर्देश के अनुसार प्रदेश में सामाजिक, राजनीतिक, खेलकूद, अकादमिक और धार्मिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी. शादियों में सोशल डिस्टेंसिंग पूरी तरह से फॉलो की जाएगी. वैसे कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग नहीं हो इस बात का ध्यान रखना होगा. सभी को मास्क लगाकर आना होगा. वहीं, अंतिम क्रिया और श्राद्ध में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो इसका ख्याल रखना होगा.
दूसरे राज्यों से आने वालों के लिए ई-पास जरूरी
राज्य में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निजी वाहनों और टैक्सियों के लिए ई-पास जरूरी होगा. हालांकि, व्यक्तिगत रूप से राज्य में चलने वालों के लिए यह जरूरी नहीं होगा. इसके साथ ही इधर-उधर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा. सार्वजनिक स्थलों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू उत्पाद का प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध होगा. वहीं, 10 साल से छोटे बच्चे और 65 साल से ऊपर उम्र के लोगों को आवश्यकता नहीं होने पर घर के अंदर रहने की सलाह दी गई है.
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कार्यक्षेत्र पर करना होगा ये सब
कार्यक्षेत्र पर सभी लोगों के बीच में पर्याप्त दूरी होगी. इसके साथ ही अलग-अलग शिफ्ट में और लंच ब्रेक में भी पर्याप्त दूरी मेंटेन की जाएगी. सभी कर्मियों को आरोग्य सेतु इंस्टॉल करना होगा. वहीं, थर्मल स्कैनिंग, हैंडवाश और सेनेटाइजर की सुविधा भी प्रवेश और निकास द्वार पर कार्यक्षेत्र में रखनी होगी. कार्यक्षेत्र के सेनेटाइजेशन के साथ-साथ दरवाजे खिड़कियों का भी सेनेटाइजेशन करना जरूरी होगा. इसके साथ में इस बात का भी ध्यान देना होगा कि खांसी, सांस की समस्या और बुखार से पीड़ित कर्मी कार्यक्षेत्र न आएं.
दुकानों पर करनी होगी ये व्यवस्था
दुकान में 5 लोगों से अधिक लोग एक बार मेंं प्रेवेश नहीं करें. हर प्रवेश द्वार पर सेनिटाइजर रखना होगा. कर्मियों और कस्टमर के बीच में पर्याप्त दूरी होगी. सभी का मास्क पहनना अनिवार्य होगा. सभी कर्मियों द्वारा ग्लव्स पहनना जरूरी होगा. लोगों के संपर्क में आने वाले सभी बिंदुओं को सेनेटाइज करना होगा. इसके साथ ही आने जाने वाले सभी कस्टमर का नाम पता मोबाइल नंबर अंकित करना होगा. कोई कर्मी बीमारी से जूझ रहा हो तो उसे नहीं आना होगा. इसके अलावा अगर कोई कस्टमर बीमार हो तो उसे दुकान में प्रवेश नहीं दिया जाए.