रांचीः जमीन रजिस्ट्री के मामले में गोड्डा सांसद की पत्नी अनामिका गौतम को हाई कोर्ट से राहत जारी है. गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने मामले में इनके खिलाफ शिकायत करने वाले विष्णुकांत झा और किरण देवी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.
19 जनवरी को हुई थी सुनवाई
19 जनवरी को झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जमीन खरीद मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई की थी. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा. वहीं अनामिका गौतम की तरफ से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार और दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा. झारखंड सरकार ने पूर्व में हाईकोर्ट से सांसद की पत्नी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने के आदेश को हटाने की मांग की थी.
शिकायत में उन्होंने बताया कि भुगतान की राशि नकद स्वरूप अनामिका गौतम और उनकी कंपनी की ओर से कराई गई है और यह नियम के विरुद्ध है. इतने बड़े पैमाने पर नकदी लेनदेन का प्रावधान नहीं है. इन सभी लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व का घाटा पहुंचाने की साजिश रची है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश पूर्व में पारित किया था.
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क्या है मामला
देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण सिंह ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विष्णुकांत झा के ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है उस भूमि को सिर्फ 3 करोड़ रुपये में निबंधित करा लिया गया है.