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कोरोना टीका का प्रमाणपत्र देने पर ही मिलेगा वेतन, गया प्रशासन ने जारी किए निर्देश

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Published : Apr 22, 2021, 12:02 PM IST

Updated : Apr 22, 2021, 12:52 PM IST

गया जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक अजीबोगरीब आदेश जारी किया है. इस आदेश में वेतन रोके जाने का फरमान है. जानें आखिर क्या है गया जिलाधिकारी का फरमान

कोरोना टीका
कोरोना टीका

गया: जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि, फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए जाने से संबंधित प्रमाणपत्र अपने अधिकारियों के पास जमा करना होगा, तभी वे मार्च का वेतन निकाल सकेंगे. प्रमाणपत्र जमा न करने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

यह भी पढ़ें- झारखंड में 24 घंटे में मिले 5,041 नए कोरोना मरीज, 62 लोगों की गई जान

बताया गया है कि कई कर्मी पहले डोज का प्रमाणपत्र दिखाकर ही वेतन की निकासी कर रहे हैं, जो आदेश का उल्लंघन है. हालांकि, जिला प्रशासन के इस आदेश से कई विभागों के कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. उनका वेतन ट्रैजरी में तो आ गया है पर मिल नहीं रहा है. बता दें कि 20 अप्रैल को प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

गया जिलाधिकारी का पत्र
गया जिलाधिकारी का पत्र

यह भी पढ़ें: डीसी ने एमडॉक एप किया लॉन्च, होम आइसोलेशन के कोविड मरीजों को निःशुल्क मिलेगी सुविधा

क्या है जिलाधिकारी का आदेश
सभी विभागों के सरकारी कर्मियों को वेतन पाने के लिए कोरोना का टीका लेना होगा. जब तक टीका नहीं लेंगे तब तक वेतन निकासी पर रोक लगी रहेगी. मार्च माह की वेतन निकासी के लिए दूसरी खुराक का टीका लेने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा. प्रमाणपत्र न देने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

टीका का दूसरा डोज लेने में नहीं दिखा रहे रुचि
जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही निर्देश दिया गया था कि जिले के फ्रंटलाइन वर्कर व स्वास्थ्य कर्मी के लिए कोरोना टीका का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेना अनिवार्य है. दूसरा डोज लेने का प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही मार्च माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे कर्मी हैं जो दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है.

गया: जिला प्रशासन की ओर से फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स के लिए एक पत्र जारी किया है. पत्र में कहा गया है कि, फ्रंटलाइन वर्कर्स व हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक लिए जाने से संबंधित प्रमाणपत्र अपने अधिकारियों के पास जमा करना होगा, तभी वे मार्च का वेतन निकाल सकेंगे. प्रमाणपत्र जमा न करने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

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बताया गया है कि कई कर्मी पहले डोज का प्रमाणपत्र दिखाकर ही वेतन की निकासी कर रहे हैं, जो आदेश का उल्लंघन है. हालांकि, जिला प्रशासन के इस आदेश से कई विभागों के कर्मचारियों के सामने समस्या खड़ी हो गई है. उनका वेतन ट्रैजरी में तो आ गया है पर मिल नहीं रहा है. बता दें कि 20 अप्रैल को प्रभारी डीएम सुमन कुमार ने यह आदेश जारी किया है.

गया जिलाधिकारी का पत्र
गया जिलाधिकारी का पत्र

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क्या है जिलाधिकारी का आदेश
सभी विभागों के सरकारी कर्मियों को वेतन पाने के लिए कोरोना का टीका लेना होगा. जब तक टीका नहीं लेंगे तब तक वेतन निकासी पर रोक लगी रहेगी. मार्च माह की वेतन निकासी के लिए दूसरी खुराक का टीका लेने का प्रमाणपत्र दिखाना होगा. प्रमाणपत्र न देने पर वेतन नहीं निकाल सकेंगे.

टीका का दूसरा डोज लेने में नहीं दिखा रहे रुचि
जिला प्रशासन द्वारा पहले से ही निर्देश दिया गया था कि जिले के फ्रंटलाइन वर्कर व स्वास्थ्य कर्मी के लिए कोरोना टीका का पहला डोज लेने के बाद दूसरा डोज लेना अनिवार्य है. दूसरा डोज लेने का प्रमाणपत्र जमा करने के बाद ही मार्च माह के वेतन का भुगतान किया जाएगा, लेकिन कई ऐसे कर्मी हैं जो दूसरा डोज लेने में रुचि नहीं ले रहे हैं. ऐसे में जिलाधिकारी ने यह आदेश जारी किया है.

Last Updated : Apr 22, 2021, 12:52 PM IST
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