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पुलिस हेडक्वार्टर में नए सिरे से पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति, रांची में पदस्थापित पुलिसकर्मी प्रक्रिया से रहेंगे बाहर

झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक बार फिर नए सिरे से पुलिसकर्मियों की प्रतिनिुक्ति के लिए कार्मिक डीआईजी ने मनोनयन की मांग की है. पुलिस मुख्यालय में काम करने के इच्छुक आरक्षियों का मनोनयन जिलों के एसपी के मार्फत किया जाएगा.

Jharkhand Police Headquarters
झारखंड पुलिस मुख्यालय
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Published : Aug 9, 2021, 7:27 AM IST

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक बार फिर से नए सिरे से पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. पुलिस मुख्यालय के गोपनीय शाखाओं और अलग-अलग कार्यालयों में तैनाती के लिए मनोनयन की मांग कार्मिक डीआईजी ने की है. वैसे पुलिसकर्मी जो पूर्व में रांची जिला में पदस्थापित रह चुके हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अब पुलिस मुख्यालय में नहीं होगी.

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क्या है आदेश में
पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, वैसे आरक्षियों की मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति नहीं होगी जो साल 2015 से अब तक रांची जिलाबल या रांची जिला में पुलिस की किसी इकाई में प्रतिनियुक्त रहे हों. वहीं पूर्व में पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त रहे पुलिसकर्मियों की दोबारा प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय में नहीं होगी. पुलिस में वैसे आरक्षी जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो या जिसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित हो, वह भी पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त नहीं हो पाएंगे. पुलिस कर्मियों के लिए न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी करने की अहर्ता, कंप्यूटर और कार्यालय के काम का अनुभव होना भी जरूरी है.

एसपी करेंगे मनोनयन
पुलिस मुख्यालय में काम करने के इच्छुक आरक्षियों का मनोनयन जिलों के एसपी के मार्फत मुख्यालय आएगा. पुलिस मुख्यालय के ऐसे आरक्षियों की जानकारी एक प्रपत्र के जरिए देनी होगी. जिसमें आरक्षी का नाम, पदनाम, योग्यता, गृह जिला, जन्म और नियुक्ति की तिथि, पुरस्कार, बृहद सजा, पूर्व के सारे पदस्थापन की जानकारी और अपनी अभियुक्ति देनी होगी.

रांची: झारखंड पुलिस मुख्यालय में एक बार फिर से नए सिरे से पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी. पुलिस मुख्यालय के गोपनीय शाखाओं और अलग-अलग कार्यालयों में तैनाती के लिए मनोनयन की मांग कार्मिक डीआईजी ने की है. वैसे पुलिसकर्मी जो पूर्व में रांची जिला में पदस्थापित रह चुके हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति अब पुलिस मुख्यालय में नहीं होगी.

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क्या है आदेश में
पुलिस मुख्यालय के आदेश के मुताबिक, वैसे आरक्षियों की मुख्यालय में प्रतिनियुक्ति नहीं होगी जो साल 2015 से अब तक रांची जिलाबल या रांची जिला में पुलिस की किसी इकाई में प्रतिनियुक्त रहे हों. वहीं पूर्व में पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त रहे पुलिसकर्मियों की दोबारा प्रतिनियुक्ति पुलिस मुख्यालय में नहीं होगी. पुलिस में वैसे आरक्षी जिसका कोई आपराधिक इतिहास हो या जिसके खिलाफ कोई विभागीय कार्रवाई लंबित हो, वह भी पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त नहीं हो पाएंगे. पुलिस कर्मियों के लिए न्यूनतम पांच साल की सेवा पूरी करने की अहर्ता, कंप्यूटर और कार्यालय के काम का अनुभव होना भी जरूरी है.

एसपी करेंगे मनोनयन
पुलिस मुख्यालय में काम करने के इच्छुक आरक्षियों का मनोनयन जिलों के एसपी के मार्फत मुख्यालय आएगा. पुलिस मुख्यालय के ऐसे आरक्षियों की जानकारी एक प्रपत्र के जरिए देनी होगी. जिसमें आरक्षी का नाम, पदनाम, योग्यता, गृह जिला, जन्म और नियुक्ति की तिथि, पुरस्कार, बृहद सजा, पूर्व के सारे पदस्थापन की जानकारी और अपनी अभियुक्ति देनी होगी.

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