रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी को राहत मिली है. सुनील तिवारी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उन्हें राहत दी है. सुनील तिवारी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर कोर्ट ने रोक लगा दी है. आरोपी सुनील तिवारी बाल श्रम कराने का आरोप लगा है. इसको लेकर पिछले साल ही युवती की ओर से अरगोड़ा थाना में यौन शोषण और दुष्कर्म का मामला दर्ज करवाया गया था.
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पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की याचिका पर हाई कोर्ट ने न्यायाधीश जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आरएस मजुमदार और रोहन मजुमदार ने अदालत में पक्ष रखा. अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 255/21 दर्ज किया गया था, जिसमें चाइल्ड लेबर का आरोप लगाया गया था. जिसके बाद इसी केस में ST-SC की धाराएं भी जोड़ी गई थीं.
आरोप लगाने वाली युवती के परिजनों के द्वारा इस मामले में झारखंड हाई कोर्ट में हैवियस कॉरपस भी दायर की गई थी. इतना ही नहीं इस प्रकरण के सामने आने के बाद भाजपा के कई नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की थी. इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई तरह की बयानबाजी भी हुई थी. यह मामला उस वक्त काफी चर्चा में रहा था. युवती के आवेदन पर अरगोड़ा थाना में कांड संख्या 229/2021 दर्ज किया जा चुका है. जिसमें आईपीसी की धारा 376(1), 354a, 354b, 354d, 504 और एससी-एसटी एक्ट की धारा 3 (2) (va) लगायी गयी है.