रांची: राजधानी के कोतवाली थाना में ठगी के मामले दर्ज किए गए. तीनों मामलों में प्राथमिकी दर्ज की गयी (FIR registered on fraud cases) है. इन मामलों में फर्जी तरीके जमीन की रजिस्ट्री, ब्रांड के नाम पर नकली सामान बेचना और पैसों की ठगी का मामला है. शिकायत के बाद पुलिस तीनों मामलों की जांच में जुट गयी है.
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पहला मामला: जिला अवर निबंधक वैभव मणि त्रिपाठी ने कोतवाली थाना में फर्जी तरीके से निबंधन कराने वाले सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में जमीन का पावर लेने वाले संजय सिंह, खरीदार गढ़वा निवासी फुलझरी देवी, सीमा दुबे, कृष्णा देवी, पहचानकर्ता रवि कुमार तिवारी, गवाह प्रशांत कुमार गुप्ता, अजय कुमार सोनी को आरोपी बनाया गया है. जिला अवर निबंधक की ओर से कोतवाली थाना (kotwali police station) में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि अपर बाजार नील रतन स्ट्रीट निवासी ईश्वर चंद्र प्रसाद ने इन लोगों पर फर्जी दस्तावेज पेश कर जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप लगाया. ईश्वर चंद्र ने इसकी शिकायत उपायुक्त न्यायालय में की. मामले की सुनवाई के दौरान उपायुक्त कोर्ट ने आरोपों को सही पाया. इसी आधार पर कोर्ट ने सात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.
दूसरा मामला: स्पार्की शर्ट एंड जीन्स कंपनी के लीगल एडवाइजर जुगल किशोर ने श्रीबालाजी इंटरप्राइजेज के मालिक सिद्धार्थ टोड़ी पर कंपनी के नाम पर नकली शर्ट व जीन्स बेचने का आरोप लगाया है. इस संबंध में लीगल एडवाइजर ने बालाजी इंटरप्राइजेज के मालिक सिद्धार्थ के खिलाफ कोतवाली थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी है. लीगल एडवाइजर की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वो दिल्ली के रहने वाले हैं. उन्हें बीते दो सितंबर को यह जानकारी मिली कि अपर बाजार स्थित बंशीधर गली में स्थित श्रीबालाजी इंटरप्राइजेज के मालिक कंपनी से मिलता-जुलता नकली शर्ट बनाकर पूरे झारखंड में बेचते हैं. ब्रांड के नाम पर नकली सामान (fake goods in name of brand) देकर आम जनों और कंपनी को बेवकूफ बनाया रहा है. इस एवज में संचालक सरकार को कोई टैक्स का भुगतान भी नहीं करते हैं. बीते 20 सितंबर को इसकी जांच की गई तो आरोपी सही पाया गया और मामले में प्राथमिकी दर्ज की गयी.
तीसरा मामला: अपर बाजार जालान रोड गोपाल मेंशन के रहने वाले व्यवसायी अनिल कुमार मिश्रा से उनके कर्मचारी ने 1.40 लाख रुपए लेकर फरार हो गया. घटना बीते 19 सितंबर की है. इस संबंध में अनिल ने कोतवाली थाना में कर्मचारी सचिन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है. अनिल की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उनका व्यवसायिक प्रतिष्ठान श्रीराम कांप्लेक्स में है. सचिन उनके यहां सात साल से काम कर रहा था. बीते 19 सितंबर को उन्होंने सचिन को 1.40 लाख रुपए इंडियन बैंक में जमा करने के लिए दिया. वह बैंक गया, लेकिन ना तो उसने राशि जमा की और ना ही वापस दुकान आया. उसके परिजनों से संपर्क करने पर पता चला कि आरोपी सचिन घर नहीं लौटा है. पुलिस आरोपी की तलाश में जुट गई है.