रांचीः पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है. 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला में पहले से ही जेल में बंद बंधु तिर्की को रांची सिविल कोर्ट से एक और झटका लगा है. अपर न्यायायुक्त एसके पांडेय की अदालत ने पत्थलगड़ी व काली गाय की बलि देने के बयान में जमानत याचिका खारिज कर दी है. बता दें कि 9 अक्टूबर को न्यायिक दंडाधिकारी अभिषेक प्रसाद की अदालत से जमानत खारिज होने के बाद ऊपरी अदालत में अपील की गई थी.
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वहीं, दूसरी ओर उन्होंने यह भी कहा था कि गो-हत्या पर प्रतिबंध के बावजूद 17 फरवरी 2018 को बनहोरा के बेंगाबुरु टोंगरी गांव में काली गाय की बलि देंगे. सरकार में हिम्मत है तो रोक कर देखे.