रांचीः चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता लालू प्रसाद यादव को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें हाई कोर्ट ने चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में बेल तो दे दिया है, लेकिन फिलहाल वो जेल में ही रहेंगे. इसे लेकर ईटीवी भारत की टीम ने लालू यादव के वकील प्रभात कुमार से खास बातचीत की.
फिलहाल जेल में ही रहेंगे बंद
लालू यादव के वकील प्रभात कुमार का कहना है कि दुमका कोषागार के एक मामले में लालू यादव को अभी जमानत नहीं मिली है. उसमें आधी सजा 9 नवंबर को पूरी होगी. उसके बाद पिटीशन फाइल होगा. तब जाकर जमानत मिल सकती है. कोरोना के कारण पिटीशन फाइल करने के बाद भी लिस्टिंग होने में एक सप्ताह से अधिक समय लग जाता है. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान वो जेल में ही रहेंगे. शुक्रवार को हुई सुनवाई में अदालत ने उनकी जेल की अवधि को देखते हुए यह माना है कि उन्होंने अपनी सजा की आधी सजा काट ली है. इसी आधार पर जमानत की सुविधा उपलब्ध कराई गई है. फिलहाल उन्हें जेल में रहना होगा.
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चाइबासा कोषागार मामले में मिली जमानत
लालू यादव को चाइबासा कोषागार मामले में दोषी करार दिया गया है. चाईबासा कोषागार में 1992-93 में 67 फर्जी आवंटन पत्र के आधार पर 33.67 करोड़ रूपये की अवैध निकासी की गई थी. मामले में 1996 में केस दर्ज हुआ था. मामले में कुल 736 आरोपी थे, जिसमें प्रमुखत: लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा का नाम शामिल था. मामले में 14 आरोपियों की केस चलने के दौरान मौत हो गई थी. तीन आरोपी दीपेश चांडक, आरके दास औऱ शैलेश प्रसाद सिंह सरकारी गवाह बना दिए गए.