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रांची नगर निगम और जिला प्रशासन का 'अतिक्रमण मुक्त अभियान' जारी, वसूले 38,200 रुपये जुर्माना - रांची में नगर निगम और जिला प्रशासन ने अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया

रांची में मंगलवार को नगर निगम इंफोर्समेंट टीम और जिला प्रशासन के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थलों से अतिक्रमण हटाया गया और अतिक्रमण कर रहे लोगों से जुर्माना वसूला गया.

Encroachment free campaign in ranch
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Published : Dec 15, 2020, 6:46 PM IST

रांची: जिले में मंगलवार को 'अतिक्रमण मुक्त अभियान' चलाया गया. जिसमें नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अल्बर्ट एक्का चौक से लालपुर चौक तक अतिक्रमण कर रहे लोगों से जुर्माना वसूला.

जुर्माना वसूला गया

अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया गया. इस क्रम में ठेला, स्टैंड, लोहे की कुर्सी, गुमटी, काउंटर लोहे का स्टैंड और बांस बल्ली जब्त कर बकरी बाजार स्थित नगर निगम के स्टोर भेजा गया और अस्थायी संरक्षण भी हटाया गया. अतिक्रमण कर रहे लोगों से 38,200 रुपया का जुर्माना वसूला गया.

ये भी पढ़े- झारखंड में कोरोना से 1000 लोगों की मौत

शहरवासियों से अपील

रांची नगर निगम इंफोर्समेंट टीम जिला प्रशासन के सहयोग से लगातार शहर के विभिन्न स्थलों से अतिक्रमण हटा रहा है. साथ ही शहरवासियों से अपील की जा रही है कि सार्वजनिक स्थल और सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार का बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, भवन निर्माण सामग्री, अवैध पार्किंग या अतिक्रमण पाए जाने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

रांची: जिले में मंगलवार को 'अतिक्रमण मुक्त अभियान' चलाया गया. जिसमें नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम और जिला प्रशासन की टीम ने संयुक्त रूप से अल्बर्ट एक्का चौक से लालपुर चौक तक अतिक्रमण कर रहे लोगों से जुर्माना वसूला.

जुर्माना वसूला गया

अतिक्रमण मुक्त अभियान के दौरान सड़क के दोनों ओर से अतिक्रमण हटाया गया. इस क्रम में ठेला, स्टैंड, लोहे की कुर्सी, गुमटी, काउंटर लोहे का स्टैंड और बांस बल्ली जब्त कर बकरी बाजार स्थित नगर निगम के स्टोर भेजा गया और अस्थायी संरक्षण भी हटाया गया. अतिक्रमण कर रहे लोगों से 38,200 रुपया का जुर्माना वसूला गया.

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शहरवासियों से अपील

रांची नगर निगम इंफोर्समेंट टीम जिला प्रशासन के सहयोग से लगातार शहर के विभिन्न स्थलों से अतिक्रमण हटा रहा है. साथ ही शहरवासियों से अपील की जा रही है कि सार्वजनिक स्थल और सरकारी संपत्ति में किसी भी प्रकार का बैनर, पोस्टर, होल्डिंग, भवन निर्माण सामग्री, अवैध पार्किंग या अतिक्रमण पाए जाने पर झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत कार्रवाई की जाएगी.

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