रांची: झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पैसों के वैध और अवैध लेनदेन पर चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी. हालांकि, इसके लिए आयोग ने मॉनिटरिंग सेल बनाया है. एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर इस तरह के लेनदेन पर पूरी नजर रखेंगे. बावजूद इसके बैंक खातों पर भी चुनाव आयोग की कड़ी नजर रहेगी. एक तरफ जहां चुनाव लड़ रहे व्यक्ति को अधिकतम 28 लाख रुपए खर्च करने की अनुमति है. वहीं, दूसरी तरफ उसके द्वारा खर्च की जाने वाली हर राशि का हिसाब किताब भी आयोग को देना होगा. शुक्रवार को निर्वाचन आयोग ने कार्यशाला आयोजित कर ये सारी बातें बताई है.
मंत्रिमंडल और निर्वाचन विभाग के अधिकारी देवदास दत्त ने बताया कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपने नॉमिनेशन के 1 दिन पहले बाकायदा बैंक में खाता खुलवाना है, जो सिंगल या ज्वाइंट हो सकता है. देवदास दत्त ने बताया कि ज्वाइंट खाता में दूसरा नॉमिनी उनका इलेक्शन एजेंट होगा. उन्होंने कहा कि एक तरफ चुनाव घोषणा की तारीख से फ्लाइंग स्क्वायड एक्टिव हो जाएंगे वहीं, स्टैटिक सर्विलेंस टीम नोटिफिकेशन के डेट से प्रभावी हो जाएगी.
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निर्वाचन विभाग के अधिकारी ने जानकारी दी कि वैसे बैंक खाते जिनमें चुनाव के तारीख की घोषणा के 2 महीने पहले तक कोई बड़ा लेन-देन नहीं हुआ हो, अचानक उसमें एक लाख रुपये से अधिक का ट्रांजैक्शन होता हो तो बैंक अधिकारियों को चुनाव आयोग को इसकी जानकारी देना अनिवार्य होगा. उन्होंने कहा कि वैसे बैंक खातों की डिटेल जिला निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाएगी, साथ ही बैंकों के एटीएम में करेंसी सप्लाई करने वाले वाहनों का प्रयोग कोई तीसरी पार्टी नहीं कर पाएगी.
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अभ्यर्थियों को देना होगा आपराधिक मुकदमों और सजा का डिटेल
इसके अलावे अभ्यर्थी को अपने आपराधिक मुकदमों और सजा के बारे में भी डिटेल देना होगा. इसके लिए बकायदा तीन अलग-अलग दैनिक अखबारों में इसे लेकर सूचना छपवानी होगी और 3 इलेक्ट्रॉनिक चैनलों में भी इसे दिखाना होगा. दरअसल. प्रदेश में इस साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग तैयारियों में जुटा है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो चुनाव आयोग ने भारत निर्वाचन आयोग के पास तीन चरणों में विधानसभा चुनाव कराए जाने को लेकर अपना पक्ष भी रखा है. हालांकि, अभी तक चुनाव के तिथियों की घोषणा होनी बाकी है.