रांची: झारखंड सरकार के शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो (Education Minister Jagarnath Mahto) को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. गबन के एक मामले में अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी है. अदालत ने मंत्री को 27 लाख रुपये जमा करने की शर्त पर जमानत दी है. निचली अदालत ने मंत्री सहित अन्य आरोपियों की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी. उसके बाद उन्होंने झारखंड हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी. उसी याचिका की सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है.
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मंत्री की ओर से अधिवक्ता ने झारखंड हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका की गुहार लगाते हुए बताया कि, उनपर लगाए गए आरोप गलत हैं. वह सिर्फ उस कमेटी के सदस्य हैं. उनपर गबन का आरोप नहीं बनता है. जिसपर अदालत ने उन्हें गबन की राशि 27 लाख रुपये डीसी के पास जमा करने की शर्त पर अग्रिम जमानत याचिका दी है. उन्होंने कहा है कि रुपया तब तक डीसी के पास रहेगा जब तक की मामले की पूरी सुनवाई नहीं होती और आदेश नहीं आ जाता है.
जगरनाथ महतो पर पैसे गबन करने का आरोप
झारखंड कॉमर्स इंटर कॉलेज डुमरी के प्रभारी प्राचार्य डेलाल राम ने 9 फरवरी 2017 को कॉलेज के अध्यक्ष जगरनाथ महतो, फूलचंद महतो, रामेश्वर प्रसाद यादव, रविंद्र कुमार सिंह, प्रताप कुमार यादव, मोतीलाल महतो और राजेंद्र महतो के खिलाफ कॉलेज की 27 लाख रुपये की राशि षड्यंत्र के तहत एक दूसरे से मिली-भगत कर गबन करने का आरोप लगाया है.
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सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप साबित
27 जून 2019 को प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी गिरिडीह की अदालत ने सभी के विरुद्ध यह आरोप सही पाया. जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी कर हाजिर होने का आदेश दिया गया. समन के बाद भी आरोपी हाजिर नहीं हुए थे. उसके बाद अदालत ने 20 फरवरी 2020 को मंत्री जगरनाथ महतो समेत सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश दिया था. मंत्री जगन्नाथ महतो समेत अन्य आरोपियों ने निचली अदालत द्वारा 27 जून 2019 को पारित आदेश को चुनौती दी थी और पूरे आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दी थी.