रांची: राजधानी रांची में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि अब अगर वे ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करेंगे तो ऑन द स्पॉट ही उनके ड्राइविंग लाइसेंस को ट्रैफिक पुलिस जब्त कर लेगी. वहीं उनके वाहन को भी जब्त कर थाने भेज दिया जाएगा.
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क्या है पूरा मामला
रांची की ट्रैफिक पुलिस अब ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेगी. इससे संबंधित आदेश ट्रैफिक एसपी ने जारी कर दिया है, जिसमें मोटरयान एक्ट के तहत ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन करने पर ऑन स्पॉट ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर जब्ती सूची देने का आदेश दिया गया है. आदेश में कहा गया है कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहने की स्थिति में जुर्माना करते हुए वाहन जब्त करें या वाहन का रजिस्ट्रेशन बुक (आरसी) जब्त किया जाएगा. आरसी बुक नहीं रहने की स्थिति में वाहन जब्त कर जब्ती सूची वाहन मालिक को दिया जाएगा. वाहन चालकों को डीएल, वाहन का आरसी बुक दिखाने के बाद ही छोड़ा जाएगा. इस पूरे प्रक्रिया में जब्ती सूची नए फील्ड ट्रैफिक वायलेशन रिकॉर्डर (एफटीवीआर) डिवाइस के जरिए दिया जाएगा. ट्रैफिक एसपी की ओर से सभी ट्रैफिक पोस्ट पर यह डिवाइस उपलब्ध करवा दिया गया है.
इन उल्लंघन पर जब्त होगा लाइसेंस
बिना हेलमेट, बिना हेलमेट पीलियन राइडिंग, ट्रिपल राइड, ड्रंक एंड ड्राइव, ओवर स्पीड, रैश ड्राइविंग पर ड्राइविंग लाइसेंस जब्त किया जाएगा. इसके बाद नियम के अनुसार लाइसेंस को सस्पेंड करने की अनुसंशा डीटीओ से किया जाएगा.