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नगर विकास विभाग चाह रहा था एजेंसी बदलना, निगम ने पुरानी को सौंपा काम

रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है. ताजा मामला टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी का है. नगर निगम परिषद की बैठक में टैक्स कलेक्शन का काम कर रही एजेंसी का कार्य विस्तार कर दिया गया, जबकि नगर विकास विभाग की ओर से टेंडर निकालकर नई कंपनी को जिम्मेदारी दी जाने वाली थी.

mayor ranchi asha lakda
मेयर आशा लकड़ा
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Published : Aug 17, 2020, 8:55 PM IST

रांची. रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है. ताजा मामला टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी का है. नगर निगम परिषद की बैठक में टैक्स कलेक्शन का काम कर रही एजेंसी का कार्य विस्तार कर दिया गया, जबकि नगर विकास विभाग की ओर से टेंडर निकालकर नई कंपनी को जिम्मेदारी दी जाने वाली थी.

मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसी कंपनी से टैक्स कलेक्शन का काम करवाया जाएगा. इसको लेकर उन्होंने सोमवार को नगर विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है. इसमें कहा है कि 9 जून 2020 को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में कार्यरत एजेंसी का झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड म्यूनिसिपल अकाउंट मैनुअल पार्ट-। और इकरारनामा में किए प्रावधानों के तहत कार्य विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही राजस्व में नुकसान न हो इसके लिए परिषद में निर्णय लिया गया है कि जबतक झारखण्ड उच्च न्यायालय से निर्णय न हो जाए, तबतक कलेक्शन कर रही एजेंसी को कार्य विस्तार दे दिया जाय.

ये भी पढ़ें-सुप्रीम कोर्ट ने कहा तटीय परियोजनाओं का नक्शे जमा करें बीएमसी

नगर आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह

मेयर ने नगर विकास विभाग के सचिव से आग्रह किया है कि जबतक उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी न हो जाए, तबतक नगर निगम परिषद के निर्णय का अनुपालन करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दें, ताकि संविधान और अधिनियम में प्रावधानित नियम का अनुपालन हो. इससे कानून और परिषद की गरिमा बनी रहेगी.

रांची. रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले पा रहा है. ताजा मामला टैक्स कलेक्शन करने वाली एजेंसी का है. नगर निगम परिषद की बैठक में टैक्स कलेक्शन का काम कर रही एजेंसी का कार्य विस्तार कर दिया गया, जबकि नगर विकास विभाग की ओर से टेंडर निकालकर नई कंपनी को जिम्मेदारी दी जाने वाली थी.

मेयर आशा लकड़ा का कहना है कि जब तक उच्च न्यायालय का फैसला नहीं आ जाता, तब तक उसी कंपनी से टैक्स कलेक्शन का काम करवाया जाएगा. इसको लेकर उन्होंने सोमवार को नगर विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखा है. इसमें कहा है कि 9 जून 2020 को रांची नगर निगम परिषद की बैठक में कार्यरत एजेंसी का झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड म्यूनिसिपल अकाउंट मैनुअल पार्ट-। और इकरारनामा में किए प्रावधानों के तहत कार्य विस्तार करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही राजस्व में नुकसान न हो इसके लिए परिषद में निर्णय लिया गया है कि जबतक झारखण्ड उच्च न्यायालय से निर्णय न हो जाए, तबतक कलेक्शन कर रही एजेंसी को कार्य विस्तार दे दिया जाय.

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नगर आयुक्त को निर्देश देने का आग्रह

मेयर ने नगर विकास विभाग के सचिव से आग्रह किया है कि जबतक उच्च न्यायालय में सुनवाई पूरी न हो जाए, तबतक नगर निगम परिषद के निर्णय का अनुपालन करने के लिए नगर आयुक्त को निर्देश दें, ताकि संविधान और अधिनियम में प्रावधानित नियम का अनुपालन हो. इससे कानून और परिषद की गरिमा बनी रहेगी.

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