रांचीः शुक्रवार को झारखंड आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई. कोरोना को लेकर प्रदेश में जारी पाबंदियों में रियायत देते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं. सबसे अहम, सभी जिलों के सभी स्कूलों को 7 मार्च से खोलने का फैसला लिया गया है. इसके अलावा राज्य में रात 8:00 बजे की पाबंदी हटाने का निर्णय लिया गया है. साथ ही पार्क स्वीमिंग पूल खोलने, सिनेमा, बार, रेस्त्रां से 50 प्रतिशत की पाबंदी खत्म और पूरी क्षमता के साथ खोलने का फैसला लिया है. इसके अलावा शादी समाहरोह में 200 कई जगह 400 की क्षमता रखने का निर्णय लिया है.
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मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में आज कोविड 19 के मद्देनजर प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में आयोजित झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में अहम निर्णय लिए गए. जिसमें सभी जिलों में दिनांक 07.03.22 की तिथि से विद्यालय में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के ऑफलाइन संचालन की अनुमति दी गयी. उक्त जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गयी है. रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिए दिनांक 31.03.22 की तिथि तक ऑफलाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी. सभी विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी. विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी.
कोरोना प्रोटोकॉल में पाबंदियों में दी जा रही राहत में सभी के लिए स्विमिंग पूल और स्टेडियम खोलने की अनुमति दी गयी है. दर्शकों की उपस्थिति मे खेलकूद आयोजित करने की अनुमति संबंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी. खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा. बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 फीसदी क्षमता, जो कम हो, उसका एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा. सभी सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गयी है. इसके अलावा सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गयी है. रेस्त्रां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग मॉल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गयी है. साथ ही सभी दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिषठान अपने सामान्य समय तक खुलें रह सकेंगे. आंगनबाड़ी केंद्र भी खुले रहेंगे. इसके अलावा मेला, जुलूस और प्रदर्शनी प्रतिबंधित रहेंगे. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य है. भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थल पर दो गज की दूरी (सामाजिक दूरी) का अनुपालन किया जाना है.