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हेमंत सोरेन मानहानि मामला: फेसबुक और ट्विटर को भेजा गया नोटिस, निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ मानहानि का दावा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि (defamation) मामले में सुनवाई हुई. मामला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है. इस मामले में फेसबुक और ट्विटर को भी नोटिस भेजा गया है. केस की अगली सुनवाई 5 जुलाई को होगी.

DEFAMATION CASE: गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे पर मानहानि का दावा, जानिए आखिर किस बात के लिए सोशल मीडिया पर भेजा नोटिस?
defamation claim on godda mp nishikant dubey
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Published : Jun 23, 2021, 11:46 AM IST

Updated : Jun 23, 2021, 12:57 PM IST

रांची: बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में प्रतिवादी फेसबुक और ट्विटर(Facebook and Twitter) को भी नोटिस भेजा गया है.


इसे भी पढ़ें- सत्ता के नशे में चूर है हेमंत सरकार, BJP नेताओं पर झूठे मुकदमे करा रही दर्ज: रघुवर दास

अदालत ने ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(Twitter Communication India Private Limited) और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(Facebook India Online Services Private Limited) के मुख्यालय कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.

क्या है पूरा मामला

मानहानि मुकदमे को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें पहले की सुनवाई के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर टि्वटर और फेसबुक ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को करवाया है. जानकारी के मुताबिक निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोका गया है. मुकदमे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म(social media platform) को भी प्रतिवादी बनाया गया है. निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद सीएम ने आत्म सम्मान पर गहरी चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दायर(filed suit) किया है.

रांची: बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ सब जज वन वैशाली श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई. सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में प्रतिवादी फेसबुक और ट्विटर(Facebook and Twitter) को भी नोटिस भेजा गया है.


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अदालत ने ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड(Twitter Communication India Private Limited) और फेसबुक इंडिया ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड(Facebook India Online Services Private Limited) के मुख्यालय कैलिफोर्निया और सैन फ्रांसिस्को स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 5 जुलाई की तिथि निर्धारित की गई है.

क्या है पूरा मामला

मानहानि मुकदमे को कोर्ट ने स्वीकार करते हुए प्रतिवादी निशिकांत दुबे फेसबुक और ट्विटर को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें पहले की सुनवाई के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर टि्वटर और फेसबुक ने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया. फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से दुबे ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है, जिसका जवाब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया है.

मुख्यमंत्री ने निशिकांत दुबे के खिलाफ रांची सिविल कोर्ट में मुकदमा अपने अधिवक्ता के माध्यम से 4 अगस्त को करवाया है. जानकारी के मुताबिक निशिकांत दुबे पर 100 करोड़ रुपए के मानहानि का दावा ठोका गया है. मुकदमे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म(social media platform) को भी प्रतिवादी बनाया गया है. निशिकांत दुबे ने पिछले दिनों ट्विटर पर मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे. इसके बाद सीएम ने आत्म सम्मान पर गहरी चोट पहुंचाने के आरोप में मुकदमा दायर(filed suit) किया है.

Last Updated : Jun 23, 2021, 12:57 PM IST
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