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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में 3 जुलाई को आ सकता है फैसला, झारखंड हाई कोर्ट में फैसला सुरक्षित - झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामला

झारखंड सरकार ने हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षक की नियुक्ति मामले में 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर 3 जुलाई को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आ सकता है. सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी.

Decision on high school teacher appointment in Jharkhand High Court on July 3 possible
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Jul 2, 2020, 10:15 PM IST

रांची: राज्य में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षक की नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट से 3 जुलाई को बड़ा फैसला आ सकता है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी और वंचित अभ्यर्थियों की नजर हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

जानकारी देते पूर्व अपर महाधिवक्ता
हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में पूर्व में राज्य सरकार के 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले दायर किए थे, जो सुनवाई के लिए लंबित थी. इसलिए उसी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है ऐसे में सभी की नजर अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.इसे भी पढे़ं:- HC में जमशेदपुर सेक्स रैकेट आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई, 6 जुलाई को आएगा फैसला


बता दें कि सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी. उसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया गया था. मामले की पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था. 3 जुलाई को उसी आदेश को हाई कोर्ट में सुनाया जा सकता है.

रांची: राज्य में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षक की नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट से 3 जुलाई को बड़ा फैसला आ सकता है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी और वंचित अभ्यर्थियों की नजर हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.

जानकारी देते पूर्व अपर महाधिवक्ता
हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरीश चंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में पूर्व में राज्य सरकार के 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अदालत ने आंध्र प्रदेश सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह के मामले दायर किए थे, जो सुनवाई के लिए लंबित थी. इसलिए उसी मामले का हवाला देते हुए अदालत ने इसके फैसले को सुरक्षित रख लिया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा. अब सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ गया है ऐसे में सभी की नजर अब झारखंड हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.इसे भी पढे़ं:- HC में जमशेदपुर सेक्स रैकेट आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई, 6 जुलाई को आएगा फैसला


बता दें कि सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी. उसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया गया था. मामले की पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था. 3 जुलाई को उसी आदेश को हाई कोर्ट में सुनाया जा सकता है.

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