रांची: राज्य में हाई स्कूल के 18 हजार शिक्षक की नियुक्ति में राज्य सरकार की ओर से 13 जिले को आरक्षित और 11 को गैर आरक्षित रखने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट से 3 जुलाई को बड़ा फैसला आ सकता है. हाई कोर्ट के न्यायाधीश हरिशचंद्र मिश्रा, एस चंद्रशेखर और दीपक रोशन की अदालत में फैसला सुनाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है. शिक्षक में चयनित अभ्यर्थी और वंचित अभ्यर्थियों की नजर हाई कोर्ट के फैसले पर टिकी हुई है.
बता दें कि सोनी कुमारी ने झारखंड सरकार के हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति सहित अन्य नियुक्तियों में राज्य के 13 जिले को पूर्णतः आरक्षित किए जाने के आदेश को चुनौती दी थी. उसी मामले पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में स्थानांतरित किया गया था. मामले की पूर्ण पीठ में सुनवाई पूरी कर ली गई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था. 3 जुलाई को उसी आदेश को हाई कोर्ट में सुनाया जा सकता है.