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हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर झारखंड HC में फैसला कल, इतिहास के शिक्षक नियुक्ति पर लग सकती है मुहर - हाई स्कूल शिक्षक

झारखंड हाई कोर्ट में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर मंगलवार 7 मार्च को फैसला आ सकता है. हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

Decision on high school teacher appointment case in Jharkhand High Court tomorrow
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Apr 6, 2020, 10:51 PM IST

रांची: राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में मंगलवार 7 मार्च को फैसला सुनाया जा सकता है. राज्य में चल रहे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इतिहास विषय में नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में प्राचीन इतिहास को पूर्ण इतिहास नहीं मानते हुए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्राचीन इतिहास के छात्रों का नियुक्ति नहीं किया गया. प्राचीन इतिहास के छात्र ने कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी मामले में याचिकाकर्ता मनीष कुमार और अन्य ने एलपीए याचिका दायर की है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाने के लिए याचिका को मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मनीष कुमार और अमित कुमार श्रीवास्तव ने कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के याचिका को खारिज कर दिया था. झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को याचिकाकर्ता ने युगल पीठ में चुनौती दी है. उसी याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अब मंगलवार 7 मार्च को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

रांची: राज्य में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले पर हाई कोर्ट में मंगलवार 7 मार्च को फैसला सुनाया जा सकता है. राज्य में चल रहे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में इतिहास विषय में नियुक्ति को लेकर याचिका दायर की गई थी. उसी याचिका पर मंगलवार को फैसला सुनाया जाएगा. झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में याचिका को सूचीबद्ध किया गया है.

झारखंड में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति मामले में प्राचीन इतिहास को पूर्ण इतिहास नहीं मानते हुए कर्मचारी चयन आयोग की ओर से प्राचीन इतिहास के छात्रों का नियुक्ति नहीं किया गया. प्राचीन इतिहास के छात्र ने कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है. उसी मामले में याचिकाकर्ता मनीष कुमार और अन्य ने एलपीए याचिका दायर की है. उसी याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में पूर्व में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. जिसके बाद आदेश सुरक्षित रख लिया गया था, झारखंड हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश सुनाने के लिए याचिका को मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है.

बता दें कि याचिकाकर्ता मनीष कुमार और अमित कुमार श्रीवास्तव ने कर्मचारी चयन आयोग के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. उस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के याचिका को खारिज कर दिया था. झारखंड हाई कोर्ट की एकल पीठ के आदेश को याचिकाकर्ता ने युगल पीठ में चुनौती दी है. उसी याचिका पर पूर्व में सुनवाई पूरी कर ली गई थी. अब मंगलवार 7 मार्च को अदालत अपना फैसला सुनाएगी.

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