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तंबाकू मुक्त होगा रांची जिला, 9-24 सितंबर तक चलेगा विशेष छापामारी अभियान

रांची में उपायुक्त की अध्यक्षता में तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक हुई. रांची जिले के तंबाकू मुक्त करने को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए. उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि कोटपा-2003 के तहत प्रावधनित धाराओं का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी.

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तंबाकू मुक्त होगा रांची
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Published : Sep 7, 2020, 5:17 PM IST

रांची: जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. उपायुक्त ने रांची जिला को तंबाकू मुक्त करने को लेकर आवश्यक तैयारी की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. जिले के तंबाकू मुक्त करने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाई जाएगी.

जानकारी देते उपायुक्त


उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि कोटपा-2003 के तहत प्रावधनित धाराओं का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को पूरे जिला में 9 से 24 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी करने को कहा है. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने छापेमारी से संबंधित दस्ता बनाने का निर्देश दे दिया है.

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी परिस्थिति में तंबाकू सेवन या खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट दें.

प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर होगी कार्रवाई
रांची जिला में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करनेवालों के खिलाफ कोटपा-2003 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. उपायुक्त ने एसडीओ, बीडीओ, सीओ और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पान दुकानों में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थो की बिक्री पर कोटपा-2003 के तहत कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही उन्होंने तंबाकू पदार्थों के सेवन से होने वाले रोगों के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरुक करने का भी निर्देश दिया.

इसे भी पढे़ं:- 9000 लोगों की फर्जी आईडी बनाकर तीन राज्यों में फैलाया ठगी का जाल, गिरफ्तार

एसडीओ को रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने का निर्देश
उपायुक्त ने एसडीओ को विभिन्न रेस्त्रां के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिन रेस्त्रां में लोगों के बैठने की क्षमता 20 से ज्यादा है, उनके साथ बैठक कर स्मोकिंग और नॉन-स्मोकिंग जोन स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

रांची: जिला तंबाकू नियंत्रण समन्वय समिति की बैठक उपायुक्त छवि रंजन की अध्यक्षता में आयोजित की गई. उपायुक्त ने रांची जिला को तंबाकू मुक्त करने को लेकर आवश्यक तैयारी की समीक्षा की और संबंधित पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए. जिले के तंबाकू मुक्त करने के लिए विशेष छापेमारी अभियान चलाई जाएगी.

जानकारी देते उपायुक्त


उपायुक्त छवि रंजन ने बताया कि कोटपा-2003 के तहत प्रावधनित धाराओं का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने अधिकारियों को पूरे जिला में 9 से 24 सितंबर तक विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया. इसे लेकर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पूरी तैयारी करने को कहा है. एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को उन्होंने छापेमारी से संबंधित दस्ता बनाने का निर्देश दे दिया है.

शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू पदार्थों की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध
उपायुक्त ने जिला के सभी शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी परिस्थिति में तंबाकू सेवन या खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी को उपायुक्त ने कहा कि जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों में इसका अनुपालन हो रहा है या नहीं इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट दें.

प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री पर होगी कार्रवाई
रांची जिला में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करनेवालों के खिलाफ कोटपा-2003 के तहत कड़ी कार्रवाई होगी. उपायुक्त ने एसडीओ, बीडीओ, सीओ और अन्य संबंधित पदाधिकारियों को प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थों की बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि पान दुकानों में प्रतिबंधित तंबाकू पदार्थो की बिक्री पर कोटपा-2003 के तहत कार्रवाई करने को कहा है, साथ ही उन्होंने तंबाकू पदार्थों के सेवन से होने वाले रोगों के प्रति लोगों को विभिन्न माध्यमों से जागरुक करने का भी निर्देश दिया.

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एसडीओ को रेस्टोरेंट के साथ बैठक करने का निर्देश
उपायुक्त ने एसडीओ को विभिन्न रेस्त्रां के साथ बैठक करने का निर्देश दिया है. उन्होंने कहा कि जिन रेस्त्रां में लोगों के बैठने की क्षमता 20 से ज्यादा है, उनके साथ बैठक कर स्मोकिंग और नॉन-स्मोकिंग जोन स्पष्ट करने का निर्देश दिया है.

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