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जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर अपराधियों को झारखंड हाई कोर्ट से मिली राहत, अदालत ने दी बेल - जामताड़ा, गिरिडीह में ठगी करने वाले साइबर अपराधी

झारखंड हाई कोर्ट में जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर अपराधियों की याचिका पर सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने अपराधियों की हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया.

cyber ​​criminals get relief from jharkhand high court
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Oct 4, 2020, 7:37 AM IST

रांचीः बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगने वाले जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके और मामले की सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.

देखें पूरी खबर

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साइबर अपराधियों को मिली राहत
झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में जामताड़ा के अनिल मंडल, ममताब अंसारी, सद्दाम हुसैन और गिरिडीह के प्रवीण मंडल और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने का आग्रह किया. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान सहयोग करने को कहा है.

बता दें कि जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया था. उसी मामले में जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

रांचीः बैंक अधिकारी बनकर लोगों से पैसा ठगने वाले जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर अपराधियों को हाई कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनके हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया है. अदालत ने उन्हें 10-10 हजार के दो निजी मुचलके और मामले की सुनवाई में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दी है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में जामताड़ा के अनिल मंडल, ममताब अंसारी, सद्दाम हुसैन और गिरिडीह के प्रवीण मंडल और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई. न्यायाधीश ने अपने आवासीय कार्यालय से सुनवाई की. वहीं याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और सरकार के अधिवक्ता शैलेंद्र कुमार तिवारी ने अपने-अपने घर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पक्ष रखा. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने सुनवाई के दौरान अदालत से जमानत देने का आग्रह किया. अदालत ने उनकी हिरासत की अवधि को देखते हुए और आपराधिक इतिहास को देखने के बाद उन्हें जमानत की सुविधा उपलब्ध कराने का आदेश दिया. साथ ही उन्हें सुनवाई के दौरान सहयोग करने को कहा है.

बता दें कि जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले में साइबर अपराधियों ने बैंक अधिकारी बनकर लोगों से ओटीपी लेकर लोगों के अकाउंट से पैसा निकाल लिया था. उसी मामले में जामताड़ा, गिरिडीह और अन्य जिले के साइबर थाने में केस दर्ज किया गया था. इसी मामले में आरोपियों ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी.

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