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रांचीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोपी को अदालत ने सुनाई 20 साल की सजा - रांची के रातू थाना क्षेत्र मामले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की सजा

रांची व्यवहार न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में एक व्यक्ति को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दोषी को 30 हजार रुपये बतौर जुर्माना भी जमा करना होगा.

रांचीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने सुनाया 20 साल की सजा
हाई कोर्ट
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Published : Jan 31, 2020, 10:35 PM IST

रांचीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

देखें पूरी खबर

और पढ़ें- राहुल पुरवार और पीआरडी के डायरेक्टर का तबादला, भेजे गए कार्मिक विभाग

रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला

दरअसल यह मामला साल 2018 का है और रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. पीड़िता के माता-पिता अपना जीविका उपार्जन के लिए ईट भट्ठे में काम करने के लिए घर से दूर रहते थे. नाबालिग पीड़िता अपने भाई-बहन के साथ घर में थी. एक रात वह घर मे सोई हुई थी तभी मध्य रात्रि को वह शौच के लिए बाहर गई, उसी दरमियान दोषी ने पीड़िता का मुंह बंद कर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर रातू थाना में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है.

रांचीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.

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और पढ़ें- राहुल पुरवार और पीआरडी के डायरेक्टर का तबादला, भेजे गए कार्मिक विभाग

रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला

दरअसल यह मामला साल 2018 का है और रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. पीड़िता के माता-पिता अपना जीविका उपार्जन के लिए ईट भट्ठे में काम करने के लिए घर से दूर रहते थे. नाबालिग पीड़िता अपने भाई-बहन के साथ घर में थी. एक रात वह घर मे सोई हुई थी तभी मध्य रात्रि को वह शौच के लिए बाहर गई, उसी दरमियान दोषी ने पीड़िता का मुंह बंद कर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर रातू थाना में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है.

Intro:नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने सुनाया 20 साल की सजा

रांची
बाइट--अशोक राय विशेष लोक अभियोजक

नाबालिक के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोस्को के विशेष न्यायालय ने आरोपी प्रदीप उरांव को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है साथ ही ₹30 हजार का जुर्माना भी लगाया है जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। रांची व्यवहार न्यायालय के पोस्ट को विशेष न्यायालय में मामले में सुनवाई करते हुए तमाम गवाहों की गवाही सुनने के उपरांत आरोपी प्रदीप उरांव को दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है




Body:दरअसल यह मामला साल 2018 का है और रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नाबालिग पीड़िता का माता-पिता अपना जीविका उपार्जन के लिए ईट भट्ठा में काम करने के लिए घर से दूर रहते हुए थे।नाबालिग पीड़िता अपने भाई बहन के साथ घर में रहती थी एक दिन जब घर मे सोई हुई थी मध्य रात्रि को उसे शौच के लिए बाहर जाना पड़ा उसी दरमियान आरोपी ने पीड़िता का मुंह बंद कर दूर ले गया जहां उसके साथ दुष्कर्म किया इस मामले में पीड़िता के बयान पर रातू थाना में मामला दर्ज कराया गया जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई आज अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है


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