रांचीः नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में पोक्सो के विशेष न्यायालय ने आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर दोषी को 6 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी.
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रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा है मामला
दरअसल यह मामला साल 2018 का है और रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है. पीड़िता के माता-पिता अपना जीविका उपार्जन के लिए ईट भट्ठे में काम करने के लिए घर से दूर रहते थे. नाबालिग पीड़िता अपने भाई-बहन के साथ घर में थी. एक रात वह घर मे सोई हुई थी तभी मध्य रात्रि को वह शौच के लिए बाहर गई, उसी दरमियान दोषी ने पीड़िता का मुंह बंद कर दूर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर रातू थाना में मामला दर्ज कराया गया. जिसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी की गई. शुक्रवार को अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को सजा सुनाई है.