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बिहार में नाइट कर्फ्यू से कोरोना पर कंट्रोल की कोशिश, जानें क्या हैं CM के सख्त निर्देश

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Published : Apr 18, 2021, 10:52 PM IST

बिहार में सीएम नीतीश ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते आज हाईलेवल मीटिंग की. इसके बाद उन्होंने कोरोना को लेकर जारी गाइडलाइन के बारे में विस्तार से जानकारी दी. जानिए क्या-क्या रहेगी सख्ती.

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बिहार लॉक

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पाबंदियों का ऐलान हो गया है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं. बैठक में हुए निर्णय के बारे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

'सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी. वहीं, वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी': नीतीश कुमार, सीएम बिहार

ऑक्सीजन, एंबुलेंस की नहीं होगी कमी

बिहार में नाईट कर्फ्यू
सीएम नीतीश ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी, निजी आयोजन पर रोक रहेगा. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा.

कई चिजों में लगाई गई पाबंदियां

ये भी पढ़ें: बैठक के बाद झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग, इन पर भी लगी पाबंदी

अब 6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
आगे उन्होंने कहा कि सभी दुकानें और मंडियां अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, पहले 7 बजे तक खुला करती थीं. सब्जी, फल और मांस-मछली की दुकानें भी शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी. दफन और दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति होगी. सभी धार्मिक संस्थानों को 20 अप्रैल तक बंद रखने का पहले आदेश दिया गया था. उसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है. शादी-विवाह कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी.

अनुमंडल से प्रखंड स्तर तक तैयारी

डीएम को धारा 144 लागू करने का अधिकार
कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाएगी. जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय में धारा 144 लागू करके भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा. सभी जिलाधिकारियों को धारा 144 लगाने का अधिकार दिया गया है.

जो लोग वापसी करना चाहते हैं, जल्दी करें

पढ़ें: बिहार में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू, बंद रहेंगे सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब और जिम- सीएम नीतीश

CM ने कहा कि एंबुलेंस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. निर्माण कार्य जारी रहेगा. मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा. सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया गया है. प्रवासी मजदूरों को भी काम दिया जाएगा.

पटना: बिहार में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए पाबंदियों का ऐलान हो गया है. क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कई निर्णय लिए गए हैं. बैठक में हुए निर्णय के बारे में खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी.

6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें

'सभी सरकारी अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में लिक्विड गैस ऑक्सीजन के प्लांट की व्यवस्था की जाएगी. बाहर से आने वाले लोगों की स्थिति की मॉनिटरिंग की जाएगी. वहीं, वीकेंड लॉकडाउन पर अगले बैठक में निर्णय लिया जाएगा. मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और अनुमंडल अस्पतालों में गंभीर मरीज के उपचार की व्यवस्था की जाएगी. होम आइसोलेशन के व्यक्ति की डेली मॉनिटरिंग की जाएगी': नीतीश कुमार, सीएम बिहार

ऑक्सीजन, एंबुलेंस की नहीं होगी कमी

बिहार में नाईट कर्फ्यू
सीएम नीतीश ने कहा कि पिछले वर्ष की तरह कोरोना संक्रमित मरीज मिलने वाले एरिया को कंटेन्मेंट जोन बनाया जाएगा. सभी सिनेमा हॉल, मॉल, क्लब, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क और उद्यान बंद रहेंगे. सरकारी और निजी कार्यालय 5 बजे तक बंद हो जाएंगे. सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी तरह के सरकारी, निजी आयोजन पर रोक रहेगा. रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक नाईट कर्फ्यू रहेगा.

कई चिजों में लगाई गई पाबंदियां

ये भी पढ़ें: बैठक के बाद झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, शादी समारोह में शामिल होंगे सिर्फ 50 लोग, इन पर भी लगी पाबंदी

अब 6 बजे तक ही खुलेंगी दुकानें
आगे उन्होंने कहा कि सभी दुकानें और मंडियां अब शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी, पहले 7 बजे तक खुला करती थीं. सब्जी, फल और मांस-मछली की दुकानें भी शाम 6 बजे तक ही खुलेंगी. दफन और दाह संस्कार में 25 लोगों को अनुमति होगी. सभी धार्मिक संस्थानों को 20 अप्रैल तक बंद रखने का पहले आदेश दिया गया था. उसे बढ़ाकर 15 मई कर दिया गया है. शादी-विवाह कार्यक्रम में 100 लोगों को अनुमति दी जाएगी.

अनुमंडल से प्रखंड स्तर तक तैयारी

डीएम को धारा 144 लागू करने का अधिकार
कोरोना संक्रमण को देखते हुए भीड़ को नियंत्रित करने के लिए धारा 144 लगाई जाएगी. जिला मुख्यालय और प्रखंड कार्यालय में धारा 144 लागू करके भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा. सभी जिलाधिकारियों को धारा 144 लगाने का अधिकार दिया गया है.

जो लोग वापसी करना चाहते हैं, जल्दी करें

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CM ने कहा कि एंबुलेंस की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी. निर्माण कार्य जारी रहेगा. मोहल्लावार दुकानें खोलने की अनुमति होगी. इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा तय किया जाएगा. भीड़-भाड़ वाले मंडियों को बड़े इलाकों में स्थानांतरित किया जाएगा. सभी जिलों के डीएम को आदेश दे दिया गया है. प्रवासी मजदूरों को भी काम दिया जाएगा.

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