रांची: ईडी के द्वारा गिरफ्तार किए गए सीएम हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा की जमानत याचिका ईडी की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है (Pankaj Mishra bail plea rejected). 22 नवंबर को ईडी की विशेष अदालत में पंकज मिश्रा के जमानत पर सुनवाई हुई थी जिसके बाद अदालत ने फैसला 26 नवंबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.
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ईडी ने किया था विरोध: अदालत में ईडी ने पंकज मिश्रा की जमानत का विरोध किया था. ईडी ने तर्क दिया है कि अगर पंकज मिश्रा को जमानत मिलती है वह बाहर निकल कर ईडी गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं. गौरतलब है कि अवैध खनन के जरिए 1000 करोड़ की कमाई के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया था, पिछले 130 (19 जुलाई) दिनों से पंकज मिश्रा न्यायिक हिरासत में हैं.
गम्भीर आरोप है पंकज मिश्रा पर: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के संरक्षण में 1000 करोड़ से अधिक के अवैध खनन दावा किया गया है. प्रवर्तन निदेशालय ने रांची के विशेष ईडी अदालत में 16 सितंबर को पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था. ईडी ने बताया है कि पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि रहते हुए राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर अवैध खनन कराते थे. अवैध खनन के साथ साथ साहिबगंज में अवैध जलयान फेरी संचालन को भी पंकज मिश्रा और उनके सहयोगियों का संरक्षण प्राप्त था.
अब तक पंकज मिश्रा की 42 करोड़ की संपत्ति जब्त: ईडी ने यह भी बताया है कि पंकज मिश्रा अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर साहिबगंज में कई जगहों पर स्टोन क्रशर चिप्स, बोल्डर का कारोबार कराते थे. साहिबगंज और उसके आसपास के कई साइटों पर क्रशर प्लांट भी लगाए गए थे. ईडी ने अदालत को यह भी जानकारी दी है कि अब तक पंकज मिश्रा की 42 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई है.