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रांची हिंसा के मुख्य आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कारू की जमानत याचिका खारिज, सीजेएम कोर्ट में हुई मामले की सुनवाई - झारखंड न्यूज

रांची हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दी है. रांची के सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कारू को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. Ranchi violence hearing in CJM court.

CJM court rejects bail plea of main accused of violence in Ranchi
रांची हिंसा के मुख्य आरोपी की जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट ने खारिज की
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Oct 19, 2023, 1:33 PM IST

रांची: 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा को लेकर गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कारू को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के बाद राज्य सरकार के वकील द्वारा जमानत याचिका का लगातार विरोध किया गया.

इसे भी पढ़ें- Ranchi Violence Case: एनआईए जांच की मांग पर हाईकोर्ट में हुई बहस, एजेंसी के अधिवक्ता बोले- जांच करने लायक नहीं है मामला

सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने दलील देते हुए कहा कि 10 जून 2022 को मेन रोड में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी. आरोपियों की तरफ से प्लान बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है. सीआईडी ने पिछली बार कोर्ट से आग्रह करते हुए जांच करने की अनुमति मांगी थी. जिस पर कोर्ट ने सीआईडी के आग्रह को मानते जांच की अनुमति प्रदान की थी. कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी की टीम ने जेल में जाकर मोहम्मद शकील उर्फ कारू के साथ-साथ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की थी.

बता दें कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया था. जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस हमले में दो लोगों की जान गई थी वहीं कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे. घटना के बाद रांची के डेली मार्केट थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें 22 लोगों पर नामजद एफआईआर किए गए थे. वहीं पांच हजार से आठ हजार अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. 10 जून को हुई घटना के बाद राजधानी रांची की इंटरनेट सेवा के साथ-साथ मेन रोड इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था.

रांची: 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा को लेकर गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें मुख्य आरोपी मोहम्मद शकील उर्फ कारू को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया. आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के बाद राज्य सरकार के वकील द्वारा जमानत याचिका का लगातार विरोध किया गया.

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सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने दलील देते हुए कहा कि 10 जून 2022 को मेन रोड में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी. आरोपियों की तरफ से प्लान बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है. सीआईडी ने पिछली बार कोर्ट से आग्रह करते हुए जांच करने की अनुमति मांगी थी. जिस पर कोर्ट ने सीआईडी के आग्रह को मानते जांच की अनुमति प्रदान की थी. कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी की टीम ने जेल में जाकर मोहम्मद शकील उर्फ कारू के साथ-साथ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की थी.

बता दें कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया था. जिसके बाद जुलूस में शामिल लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस हमले में दो लोगों की जान गई थी वहीं कई पुलिस वाले घायल भी हो गए थे. घटना के बाद रांची के डेली मार्केट थाना में मामला दर्ज कराया गया था. जिसमें 22 लोगों पर नामजद एफआईआर किए गए थे. वहीं पांच हजार से आठ हजार अज्ञात लोगों पर भी प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. 10 जून को हुई घटना के बाद राजधानी रांची की इंटरनेट सेवा के साथ-साथ मेन रोड इलाके में कर्फ्यू भी लगाया गया था.

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