ETV Bharat / state

रांची: चेक बाउंस में सजायाफ्ता की अपील कोर्ट से स्वीकृत, बाउंस की राशि का होगा भुगतान

रांची में सजायाफ्ता लक्ष्मी सिंह के चेक बाउंस मामले में क्रिमिनल अपील को अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने स्वीकार कर लिया है. इसी के मुआवजा की राशि 4.30 लाख रुपये का भुगतान तीन चेकों के माध्यम से किया जाएगा.

ranchi  news in hindi
सजायाफ्ता लक्ष्मी सिंह
author img

By

Published : Jul 7, 2020, 4:48 PM IST

रांची: अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता लक्ष्मी सिंह की क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली है. रिम्मी देवी की ओर से चेक बाउंस मामले में दायर शिकायतवाद संख्या 1733/18 की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 27 जनवरी 2020 को एक साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 4.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. सजा के खिलाफ लक्ष्मी सिंह ने 22 फरवरी के क्रिमिनल अपील दायर की थी.

इसे भी पढ़ें-रांची: अनलॉक में चोर हुए सक्रिय, दुर्गा और हनुमान मंदिर से उड़ाए दान पेटी


अदालत में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि मुआवजा की राशि 4.30 लाख रुपये का भुगतान तीन चेकों के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद चेक रिम्मी देवी को सौंप दिया गया है. पूर्व में दोनों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा से मध्यस्था के माध्यम से विवाद का समाधान किया चुका है. पूर्व में मध्यस्था के दौरान हो गए समझौता के आधार पर अपर न्याययुक्त एके मिश्रा की अदालत ने अपील स्वीकार कर लिया है.

रांची: अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता लक्ष्मी सिंह की क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली है. रिम्मी देवी की ओर से चेक बाउंस मामले में दायर शिकायतवाद संख्या 1733/18 की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 27 जनवरी 2020 को एक साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 4.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. सजा के खिलाफ लक्ष्मी सिंह ने 22 फरवरी के क्रिमिनल अपील दायर की थी.

इसे भी पढ़ें-रांची: अनलॉक में चोर हुए सक्रिय, दुर्गा और हनुमान मंदिर से उड़ाए दान पेटी


अदालत में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि मुआवजा की राशि 4.30 लाख रुपये का भुगतान तीन चेकों के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद चेक रिम्मी देवी को सौंप दिया गया है. पूर्व में दोनों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा से मध्यस्था के माध्यम से विवाद का समाधान किया चुका है. पूर्व में मध्यस्था के दौरान हो गए समझौता के आधार पर अपर न्याययुक्त एके मिश्रा की अदालत ने अपील स्वीकार कर लिया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.