रांची: अपर न्यायायुक्त एके मिश्रा की अदालत ने चेक बाउंस मामले में सजायाफ्ता लक्ष्मी सिंह की क्रिमिनल अपील स्वीकार कर ली है. रिम्मी देवी की ओर से चेक बाउंस मामले में दायर शिकायतवाद संख्या 1733/18 की सुनवाई करते हुए न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने 27 जनवरी 2020 को एक साल की सजा सुनाई थी. साथ ही 4.50 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था. सजा के खिलाफ लक्ष्मी सिंह ने 22 फरवरी के क्रिमिनल अपील दायर की थी.
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अदालत में सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता के वकील ने जानकारी दी कि मुआवजा की राशि 4.30 लाख रुपये का भुगतान तीन चेकों के माध्यम से किया जाएगा, जिसके बाद चेक रिम्मी देवी को सौंप दिया गया है. पूर्व में दोनों के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा से मध्यस्था के माध्यम से विवाद का समाधान किया चुका है. पूर्व में मध्यस्था के दौरान हो गए समझौता के आधार पर अपर न्याययुक्त एके मिश्रा की अदालत ने अपील स्वीकार कर लिया है.