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चिटफंड मामले में आरोपी को सजा, रांची मजिस्ट्रेट कोर्ट ने दिया फैसला - Ranchi Magistrate Court

रांची मजिस्ट्रेट कोर्ट से चिटफंड मामले के आरोपी को सजा मिली है. रांची जुडिशल मजिस्ट्रेट विक्रम आनंद की कोर्ट ने आरोपी मेसर्स गुडलक सिटी कंपनी के सीएमडी अशोक कुमार को 3 साल की सजा सुनायी है.

chit fund case accused get punishment from ranchi court
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Published : Feb 25, 2022, 8:05 PM IST

रांचीः चिटफंड मामले के आरोपी को रांची मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा मिली है. आम लोगों की गाढ़ी कमाई की ठगी करने वाले आरोपी मेसर्स गुडलक सिटी कंपनी के सीएमडी अशोक कुमार को 3 साल की सजा हुई है. रांची जुडिशल मजिस्ट्रेट विक्रम आनंद की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्पीड ट्रायल हुआ था. अशोक कुमार मेसर्स गुडलक सिटी कंपनी के CMD थे. जिन्होंने चिटफंड में पैसा निवेश करने के नाम पर रांची की भोली भाली जनता से लगभग 60 लाख की ठगी की थी. इस संबंध में झारखंड पुलिस की ओर से साल 2014 में मामला दर्ज कराया गया था. राजधानी के कांटाटोली में इसका ऑफिस था.

रांचीः चिटफंड मामले के आरोपी को रांची मजिस्ट्रेट कोर्ट से सजा मिली है. आम लोगों की गाढ़ी कमाई की ठगी करने वाले आरोपी मेसर्स गुडलक सिटी कंपनी के सीएमडी अशोक कुमार को 3 साल की सजा हुई है. रांची जुडिशल मजिस्ट्रेट विक्रम आनंद की कोर्ट ने फैसला सुनाया है. झारखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्पीड ट्रायल हुआ था. अशोक कुमार मेसर्स गुडलक सिटी कंपनी के CMD थे. जिन्होंने चिटफंड में पैसा निवेश करने के नाम पर रांची की भोली भाली जनता से लगभग 60 लाख की ठगी की थी. इस संबंध में झारखंड पुलिस की ओर से साल 2014 में मामला दर्ज कराया गया था. राजधानी के कांटाटोली में इसका ऑफिस था.

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