रांचीः झारखंड स्टेट कॉपरेटिव बैंक में रांची मुख्यालय में एजीएम लेखा के तौर पर कार्यरत रहे संदीप सेन और सरायकेला के बड़े व्यवसायी संजय कुमार डालमिया के खिलाफ सीआईडी ने चार्जशीट दायर किया है. 22 दिसंबर को संदीप सेन को पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से गिरफ्तार किया गया था.
संदीप सेन और व्यवसायी संजय कुमार डालमिया गिरफ्तार
सीआईडी के जांच अधिकारी डीएसपी अनिमेष गुप्ता के नेतृत्व में जांच कर रही सीआईडी टीम ने संदीप सेन और व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को गिरफ्तार किया था. सीआईडी एडीजी अनिल पालटा ने बताया कि सरायकेला- खरसावां में दर्ज कांड मामले में जांच पूरी कर ली गई है. जांच के बाद इस मामले मे सीआईडी ने अंतिम चार्जशीट सौंपी है. बैंक के सरायकेला- खरसावां शाखा में 4.14 करोड़ रुपये के लोन घोटाले की जांच के क्रम में सीआईडी ने संदीप सेन की भूमिका पाई थी. इसके बाद उनकी गिरफ्तारी का वारंट सीआईडी ने लिया था. वहीं उन्हें निलंबित भी किया गया था.
इसे भी पढ़ें- झारखंड की रहने वाली महिला बैंककर्मी सूरत से लापता, बहन के नाम छोड़ गई चिट्ठी
कैसे पहुंचाया था आरोपी को फायदा
सीआईडी की चार्जशीट में जिक्र है कि बैंक के रांची स्थित मुख्य कार्यालय के एजीएम लेखा के तौर पर काम करने के दौरान संदीप सेन ने ऑफिस आवर के पूर्व दफ्तर में आकर पैसे ट्रांसफर किए थे. जांच में यह बात आई है कि संदीप सेन ने सरायकेला ब्रांच के तत्कालीन मैनेजर सुनील कुमार सत्पथी, कर्मचारी मदन लाल प्रजापति के साथ षड़यंत्र रच कर व्यवसायी संजय कुमार डालमिया को अवैध तरीके से लाभ पहुंचाया. संजय कुमार डालमिया के पूर्व में चल रहे 12 लोन खातों को अनिधिकृत रूप से बैंक से आफिशियल अकाउंट से हटा दिया गया था, जिससे बैंक को 4.14 करोड़ का नुकसान हुआ.
आरोपियों की जमानत याचिका हुई खारिज
लोन देने में गड़बड़ी के मामले में पूर्व से जेल में बंद मैनेजर सुनील कुमार सत्पथी की जमानत याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है. बैंक के तीन कर्मी इस मामले में जेल में बंद हैं. सभी की जमानत याचिका इस मामले में खारिज हो चुकी है.