रांची: प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) आरएस शर्मा बुधवार को रांची पहुंचेंगे. रांची पहुंचने के बाद वह सदर अस्पताल में संचालित की जा रही आयुष्मान भारत योजना की समीक्षा करेंगे. इसको लेकर सदर अस्पताल में मंगलवार को तैयारियां की गईं. इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉ. वीबी प्रसाद, सदर अस्पताल के सिविल सर्जन, उपाधीक्षक की ओर से सभी स्वास्थ्य कर्मियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए.
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आयुष्मान भारत योजना के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के आने को लेकर रांची सदर अस्पताल के उपाधीक्षक डॉ. एस मंडल ने बताया कि बुधवार को केंद्रीय टीम आरएस शर्मा के नेतृत्व में सदर अस्पताल पहुंचेगी. यहां उनके द्वारा आयुष्मान भारत को और भी बेहतर तरीके से संचालन के लिए अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जाएंगे. उन्होंने बताया कि किस प्रकार से मरीजों का रजिस्ट्रेशन हो रहा है और जिस भी मरीज का इलाज आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत हो रहा है क्या उसे दवा अस्पताल से उपलब्ध हो पा रही है या बाहर से खरीदनी पड़ रही है. इन सभी मुद्दों पर केंद्र की टीम बुधवार को वृहद रूप से चर्चा करेगी.
क्या है आयुष्मान भारत योजना
भारत सरकार की पीएम-जय (आयुष्मान भारत या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना) समस्त लाभार्थियों को इलाज के लिए हर साल प्रति परिवार 5,00,000 रुपये मुहैया कराती है. इस योजना के तहत अस्पतालों में ये सुविधाएं मिलती हैं. इसके लिए स्वास्थ्य केंद्रों पर पात्र परिवारों को आयुष्मान भारत कार्ड बनवाना पड़ता है.
- अस्पताल में भर्ती से पूर्व खर्च
- दवा और चिकित्सा सुविधा
- गैर-गहन और गहन स्वास्थ्य सेवा
- नैदानिक और प्रयोगशाला जांच
- चिकित्सा आरोपण सेवाएं (जहां आवश्यक हो)
- अस्पताल में रहने का खर्च
- अस्पताल में खाने का खर्च
- उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली जटिलताएं
- अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की देखभाल
आयुष्मान भारत योजना के लिए अर्हता
ग्रामीण क्षेत्रों मेंं पीएम-जय योजना में ऐसे सभी परिवार पात्र हैं, जो तय किए गए छह मानदंडों को पूरा करते हैं.
- केवल एक कमरा हो, जिसकी दीवारें कच्ची और छत कच्चा हो
- परिवार में 16 से 59 वर्ष के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं
- एससी-एसटी घर
- भूमिहीन परिवार जो अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा मैनुअल कैजुअल लेबर से प्राप्त करते हैं
शहरी लाभार्थियों के लिए यह है पात्रता
शहरी क्षेत्रों के लिए श्रमिकों की निम्नलिखित 11 व्यावसायिक श्रेणियां योजना के लिए पात्र हैं
- कूड़ा उठाने वाला
- भिखारी
- घरेलू काम करने वाला
- स्ट्रीट वेंडर, चर्मकार, फेरीवाला, सड़कों पर काम करने वाले अन्य सेवा प्रदाता
- निर्माण कार्यकर्ता, प्लंबर, थवई, मजदूर, पेंटर, वेल्डर, सुरक्षा रक्षक, कुली और अन्य सिर पर बोझ उठानेवाला मजदूर
- स्वीपर, सफाई कर्मचारी, माली
- घरेलू कामगार, कारीगर, दस्तकार, दर्जी
- परिवहन कर्मचारी, वाहन चालक, कंडक्टर, वाहन चालक और कंडक्टर सहायक, गाड़ी खींचने वाले, रिक्शा खींचने वाले
- दुकान कर्मचारी, सहायक, छोटी संस्थाओं में चपरासी, वितरण सहायक, परिचर, वेटर
- इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, असेंबलर, मरम्मत कार्यकर्ता
- धोबी, चौकीदार