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सांसद और विधायक पर दर्ज हैं 18 मामले, सीबीआई ने हाई कोर्ट में दी जानकारी, बताया दो का हुआ निष्पादन

झारखंड के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामले को लेकर सीबीआई ने हाई कोर्ट को अब तक की अद्यतन जानकारी (CBI inform Jharkhand High Court) दी है. सीबीआई ने शपथ पत्र दायर कर कोर्ट को बताया कि प्रदेश के सांसद और विधायक पर 18 मामले दर्ज (cases against MPs and MLAs) हैं, जिनमें दो का निष्पादन किया जा चुका है.

CBI inform Jharkhand High Court regarding cases against MP and MLA
झारखंड हाई कोर्ट
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Published : Sep 20, 2022, 12:54 PM IST

Updated : Sep 20, 2022, 2:15 PM IST

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के सांसद और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले के निष्पादन की अद्यतन जानकारी सीबीआई ने शपथ पत्र के माध्यम से दायर की (CBI inform Jharkhand High Court) है. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया है कि राज्य के सांसद और विधायकों पर सीबीआई के 18 मामले दर्ज (cases against MPs and MLAs) हैं. जिसमें 2 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. जनप्रतिनिधियों पर दर्ज 16 मामले अभी लंबित है, जिनका निष्पादन होना बाकी है.


सीबीआई ने शपथ पत्र दायर कर (Affidavit of CBI in High Court) अदालत को जानकारी दी है कि वर्ष 2022 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) में दोनों मामले का निष्पादन किया गया है. जिसमें विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में उन्हें सजा दी गई है. इसके अलावा लालू प्रसाद के एक मामले का भी निष्पादन किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामले की शीघ्र निष्पादन को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था. उसी स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में हुई थी. अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और सीबीआई को आपराधिक मामले की सुनवाई की अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने को कहा था.

हाई कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी पेश की गई. पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र दायर कर सांसद और विधायक पर दर्ज आपराधिक मामलों की तेजी से निष्पादन के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट में चल रहे मामले की अद्यतन जानकारी दी गई थी. जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2022 में अब तक 7 अपराधिक मामले का निष्पादन किया जा चुका है. जिसमें रांची में दो, धनबाद में एक, डालटनगंज में एक, चाईबासा में तीन मामले निष्पादित किए गए हैं.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में राज्य के सांसद और विधायकों पर दर्ज आपराधिक मामले के निष्पादन की अद्यतन जानकारी सीबीआई ने शपथ पत्र के माध्यम से दायर की (CBI inform Jharkhand High Court) है. उन्होंने हाई कोर्ट को बताया है कि राज्य के सांसद और विधायकों पर सीबीआई के 18 मामले दर्ज (cases against MPs and MLAs) हैं. जिसमें 2 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है. जनप्रतिनिधियों पर दर्ज 16 मामले अभी लंबित है, जिनका निष्पादन होना बाकी है.


सीबीआई ने शपथ पत्र दायर कर (Affidavit of CBI in High Court) अदालत को जानकारी दी है कि वर्ष 2022 में रांची की सीबीआई की विशेष अदालत (CBI special court) में दोनों मामले का निष्पादन किया गया है. जिसमें विधायक बंधु तिर्की की आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में उन्हें सजा दी गई है. इसके अलावा लालू प्रसाद के एक मामले का भी निष्पादन किया गया है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के जनप्रतिनिधियों पर दर्ज आपराधिक मामले की शीघ्र निष्पादन को लेकर स्वत: संज्ञान लिया था. उसी स्वत: संज्ञान याचिका की सुनवाई पूर्व में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश सुजित नारायण प्रसाद की अदालत में हुई थी. अदालत ने मामले में सुनवाई के बाद सभी पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार और सीबीआई को आपराधिक मामले की सुनवाई की अद्यतन जानकारी शपथ पत्र के माध्यम से अदालत में पेश करने को कहा था.

हाई कोर्ट के इसी आदेश के आलोक में सीबीआई की ओर से शपथ पत्र के माध्यम से जानकारी पेश की गई. पूर्व में राज्य सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र दायर कर सांसद और विधायक पर दर्ज आपराधिक मामलों की तेजी से निष्पादन के लिए बनाए गए स्पेशल कोर्ट में चल रहे मामले की अद्यतन जानकारी दी गई थी. जिसमें बताया गया था कि वर्ष 2022 में अब तक 7 अपराधिक मामले का निष्पादन किया जा चुका है. जिसमें रांची में दो, धनबाद में एक, डालटनगंज में एक, चाईबासा में तीन मामले निष्पादित किए गए हैं.

Last Updated : Sep 20, 2022, 2:15 PM IST
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